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HC ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती मामले में सरकार और विभाग को किया तलब

16 सितम्बर 2018 के विज्ञापन के अनुसार 1717 पदों पर बहाली होनी थी. जिसमें से 1665 पदों पर ही बहाली की गयी. जबकि 52 पदों को अभी भरा जाना बाकी है.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Jul 16, 2019, 5:32 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पुलिस सब इन्सपेक्टर के सभी पदों को नहीं भरे जाने के मामले पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस सबोर्डिनेट कमीशन से जवाब तलब किया. जस्टिस आशुतोष कुमार ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

क्या है मामला
16 सितम्बर 2018 के विज्ञापन के अनुसार 1717 पदों पर बहाली होनी थी. जिसमें से 1665 पदों पर ही बहाली की गयी. जबकि 52 पदों को अभी भरा जाना बाकी है. इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को 35 फीसदी और बिहार आरक्षण अधिनियम1991का पालन नहीं किया गया है. जबकि राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को लाभ दिया गया है. साथ ही चयन में पारदर्शिता भी नहीं बरती गई.

3 सप्ताह बाद होगी आगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने पुलिस सब इन्सपेक्टर के सभी पदों को नहीं भरे जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस सबोर्डिनेट कमीशन से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पुलिस सब इन्सपेक्टर के सभी पदों को नहीं भरे जाने के मामले पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस सबोर्डिनेट कमीशन से जवाब तलब किया. जस्टिस आशुतोष कुमार ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

क्या है मामला
16 सितम्बर 2018 के विज्ञापन के अनुसार 1717 पदों पर बहाली होनी थी. जिसमें से 1665 पदों पर ही बहाली की गयी. जबकि 52 पदों को अभी भरा जाना बाकी है. इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को 35 फीसदी और बिहार आरक्षण अधिनियम1991का पालन नहीं किया गया है. जबकि राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को लाभ दिया गया है. साथ ही चयन में पारदर्शिता भी नहीं बरती गई.

3 सप्ताह बाद होगी आगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने पुलिस सब इन्सपेक्टर के सभी पदों को नहीं भरे जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस सबोर्डिनेट कमीशन से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

[16/07, 14:48] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने पुलिस सब इन्सपेक्टर के सभी पदों को नहीं  भरे जाने के मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व पुलिस सब ओर्डीनेट कमिशन से जवाबतलब किया ।जस्टिस अशुतोष कुमार ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।16 सितम्बर,2018 के विज्ञापन के अनुसार 1717 पदों पर बहाली होनी थी,1665 पदों पर ही बहाली की गयी,जबकि 52 पदों को अभी भरा जाना बाकी हैं।इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को 35 फीसदी व बिहार आरक्षण अधिनियम,1991का पालन नहीं किया गया है,जबकि राज्यज के बाहर के उम्मीदवारों को लाभ दिया गया है ।साथ ही चयन में पारदर्शिता भी निर्देश बरती गई । मामलें पर आगे 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
[16/07, 14:49] Anand Verma: Slug. Appointment of  Sub inspectors.
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