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मुजफ्फरपुर मामले पर पटना HC ने लगाई राज्य सरकार को फटकार, मांगा अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा

मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मृत मिली महिला के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है.

थंबनेल बदलनी है
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Published : Sep 3, 2020, 5:14 PM IST

पटना: मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत महिला का शव मिलने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कई जवाब मांगे. कोर्ट ने यह बताने को कहा कि मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए क्या नीति बनाई गई है. कोर्ट ने इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है.

15 सितंबर को अगली सुनवाई
दरअसल, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्चे के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है. गौरतलब है कि बीते 25 मई को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक मृत महिला का शव मिला था. वहीं पास में उसका छोटा बच्चा शव के पास बैठ कर उसे देख रहा था. घटना के बाद से सरकारी इंतजामों और मानवता पर सवाल उठने लगे थे. मामले पर 15 सितंबर को आगे सुनवाई की जाएगी.

पटना: मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत महिला का शव मिलने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कई जवाब मांगे. कोर्ट ने यह बताने को कहा कि मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए क्या नीति बनाई गई है. कोर्ट ने इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है.

15 सितंबर को अगली सुनवाई
दरअसल, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्चे के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है. गौरतलब है कि बीते 25 मई को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक मृत महिला का शव मिला था. वहीं पास में उसका छोटा बच्चा शव के पास बैठ कर उसे देख रहा था. घटना के बाद से सरकारी इंतजामों और मानवता पर सवाल उठने लगे थे. मामले पर 15 सितंबर को आगे सुनवाई की जाएगी.

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