पटना : बिहार में बेटियों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है. राज्य में बेटियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. इसी में से एक है, 'मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना'. इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में आगे हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं.
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योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य : दरअसल, बिहार में पुरुष और महिला लिंगानुपात में काफी अंतर है. इस अंतर को पाटने के लिए ही सरकार ने इस योजना की शुरुआत की. चूंकि आज भी प्रदेश में बेटियों के जन्म लेने पर कई लोग दुखी हो जाते हैं. बेटे की चाहत में लोग बिटिया को अभिशाप मान लेते हैं. इसी सोच को बदलने के लिए सरकार की ओर से यह योजना चलायी जा रही है.
कितनी राशि मिलेगी ? : इस योजना के तहत परिवार की दो बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है. अगर किसी परिवार में तीन लड़की है, तो तीसरी लड़की को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 22 नवंबर 2007 गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है. सरकार द्वारा UCO एवं IDBI बैंक में ₹2000 की राशि को निवेश किया जाता है. लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर मैच्योरिटी का रुपया उसे दिया जाता है. यदि 18 साल से पहले ही बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो इस राशि का भुगतान महिला विकास निगम बिहार को किया जाता है.
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी : इस योजना के लिए कुछ बातें काफी महत्वपूर्ण हैं. जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा. बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन (पंजियन) एक साल के अंदर होना जरूरी है. वहीं आवेदन करते समय बच्ची की अधिकतम आयु 3 साल होनी चाहिए.
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