गोपालगंज: चर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड मामले में गोपालगंज सिविल कोर्ट के एडीजे द्वितीय लवकुश कुमार के न्यायालय ने 13 लोगों को दोषी करार किया है. एडीजे 2 ने दो पक्षों के दलीलें सुनने के बाद दोषी करार करते हुए 5 मार्च को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है.
ये भी पढ़ें: पटना: पुलिस कस्टडी में शराब कांड के आरोपी की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल
एक अभियुक्त की मृत्यु
बता दें 17 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई थी. साथ ही नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नम्बर 25 खजुरबानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब पुलिस द्वारा बरामद किया था. जिसमें 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मृत्यु होने के कारण 13 अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था.
19 लोगों की गई थी जान
इस मामले में गोपालगंज एडीजे द्वितीय लवकुश कुमार के न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद चार महिला सहित सभी 13 आरोपित को दोषी करार किया है. जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तिथि मुकर्रर की गई है. बता दें कि इस खजुरबानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की जान और कई लोगों की आंख की रौशनी चली गयी थी.
ये भी पढ़ें: हकीकत: DRY स्टेट बिहार में महाराष्ट्र से भी ज्यादा लोग पी रहे शराब, सवालों में शराबबंदी
जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया था. जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जब्त की गई शराब जहरीली है.