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गंगा में लाशों का अंबार मामला: पटना HC ने सरकार से किया जवाब-तलब

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Published : May 12, 2021, 2:00 PM IST

Updated : May 12, 2021, 3:23 PM IST

बक्सर में जिस प्रकार से गंगा नदी में शवों का अंबार दिखा, इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. सरकार से जवाब तलब किया है. गुरुवार को सरकार इसपर अपना जवाब देगी.

patna high court
patna high court

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बक्सर में लाशों के अंबार को लेकर संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

ये भी पढ़ें - HC ने नीतीश सरकार से मांगी कोरोना की विस्तृत रिपोर्ट, केंद्र से पूछा- बिहार कब पहुंचेगी ऑक्सीजन की 7 टैंकर

विशेष राय और परामर्श के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन

इधर, राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को विशेष राय और परामर्श देगी. एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि राज्य के पीएचसी और रेफरल अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना आवश्यक है. ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोविड मरीज पटना व अन्य शहरों की ओर भाग रहे हैं.

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केंद्र ने और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का दिया अश्वासन

इधर, राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया है. राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए हो रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य को और भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का अश्वासन दिया है. इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने बक्सर में लाशों के अंबार को लेकर संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

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विशेष राय और परामर्श के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन

इधर, राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को विशेष राय और परामर्श देगी. एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि राज्य के पीएचसी और रेफरल अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना आवश्यक है. ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोविड मरीज पटना व अन्य शहरों की ओर भाग रहे हैं.

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केंद्र ने और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का दिया अश्वासन

इधर, राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया है. राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए हो रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य को और भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का अश्वासन दिया है. इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

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Last Updated : May 12, 2021, 3:23 PM IST
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