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लॉटरी के लिए एक समान दर पर जीएसटी काउंसिल ने किया वोट - जीएसटी

यह पहली बार है जब परिषद ने मतदान मार्ग के माध्यम से निर्णय लिया है. इससे पहले, विवादास्पद सहित सभी निर्णय, सर्वसम्मति से लिए गए थे.

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लॉटरी के लिए एक समान दर पर जीएसटी काउंसिल ने किया वोट
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Published : Dec 18, 2019, 6:23 PM IST

Updated : Dec 18, 2019, 7:55 PM IST

नई दिल्ली: राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी 38 वीं बैठक में देश भर के लॉटरी पर एक समान दर होने के बाद पहली बार मतदान किया.

यह पहली बार है जब परिषद ने मतदान मार्ग के माध्यम से निर्णय लिया है. इससे पहले, विवादास्पद सहित सभी निर्णय, सर्वसम्मति से लिए गए थे.

वर्तमान में, एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है और उस राज्य के बाहर बेचे जाने वालों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है.

ये भी पढ़ें: जीएसटी परिषद की बैठक आज, राजस्व कमी को दूर करने के लिये दरें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

चर्चा और मतदान के दौरान उपस्थित गोवा के एक मंत्री के अनुसार, लॉटरी पर जीएसटी की दर मार्च 2020 से लागू होगी.

वर्तमान में, एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है और उस राज्य के बाहर बेचे जाने वालों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है.

जीएसटी परिषद ने बैठक के दौरान दर वृद्धि प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की.

इस बीच, कई राज्यों को मुआवजे में देरी का मुद्दा उठा लिया गया है.

नई दिल्ली: राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी 38 वीं बैठक में देश भर के लॉटरी पर एक समान दर होने के बाद पहली बार मतदान किया.

यह पहली बार है जब परिषद ने मतदान मार्ग के माध्यम से निर्णय लिया है. इससे पहले, विवादास्पद सहित सभी निर्णय, सर्वसम्मति से लिए गए थे.

वर्तमान में, एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है और उस राज्य के बाहर बेचे जाने वालों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है.

ये भी पढ़ें: जीएसटी परिषद की बैठक आज, राजस्व कमी को दूर करने के लिये दरें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

चर्चा और मतदान के दौरान उपस्थित गोवा के एक मंत्री के अनुसार, लॉटरी पर जीएसटी की दर मार्च 2020 से लागू होगी.

वर्तमान में, एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है और उस राज्य के बाहर बेचे जाने वालों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है.

जीएसटी परिषद ने बैठक के दौरान दर वृद्धि प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की.

इस बीच, कई राज्यों को मुआवजे में देरी का मुद्दा उठा लिया गया है.

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नई दिल्ली: राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी 38 वीं बैठक में देश भर के लॉटरी पर एक समान दर होने के बाद पहली बार मतदान किया.

वर्तमान में, एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है और उस राज्य के बाहर बेचे जाने वालों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है.

लॉटरी उद्योग समान जीएसटी दर और पुरस्कार राशि पर कर हटाने के लिए दबाव डाल रहा है, कह रहा है कि मौजूदा दोहरी दर व्यवसाय की वृद्धि में बाधा है.

राज्यों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए, जीएसटी परिषद ने पहले महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में मंत्रियों के आठ सदस्यीय समूह का गठन किया था.

काउंसिल ने अपनी जुलाई की बैठक में इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने का फैसला किया था.

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Last Updated : Dec 18, 2019, 7:55 PM IST
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