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तेलंगाना हाई कोर्ट ने निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह को रिहा करने का दिया आदेश

तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह (BJP MLA T Raja Singh) को रैलियां और प्रेस मीट आयोजित नहीं करने की शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया. इस बात की जानकारी करुणा सागर अधिवक्ता ने दी है. बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी के लिए टी राजा सिंह के खिलाफ पीडी अधिनियम लगाया था.

भाजपा विधायक टी राजा सिंह
भाजपा विधायक टी राजा सिंह
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Published : Nov 9, 2022, 4:59 PM IST

Updated : Nov 9, 2022, 5:23 PM IST

हैदराबाद: गोशामहल विधायक टी राजा सिंह (BJP MLA T Raja Singh) को आखिरकार तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. इस जमानत के एवज़ में हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियां लगाईं हैं. इस पाबंदियों में टी राजा सिंह को आदेश दिया गया है कि वह भड़काऊ टिप्पणी न करें और जेल से छूटने पर रैलियां न करें. खंडपीठ ने आदेश दिया कि 'तीन महीने तक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट न करें.'

आपको बता दें कि पुलिस ने 25 अगस्त को टी राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज कर उन्हें समाज में धार्मिक घृणा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था. तब से वह चारलापल्ली जेल में रिमांड कैदी हैं. राजा सिंह की पत्नी उषाभाई ने पुलिस द्वारा पीडी एक्ट के पंजीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने काउंटर दाखिल किया है. राजा सिंह के वकील रविचंदर ने सरकार द्वारा दायर काउंटर के खिलाफ दलील दी थी.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर विधानसभा सीट के लिए गजट अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश

रविचंदर ने पीडी एक्ट के तहत दर्ज मामलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला दिया. महाधिवक्ता प्रसाद ने तर्क दिया कि राजा सिंह विवादास्पद टिप्पणी कर समाज को भड़का रहे थे. अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पहले ही 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं. हाईकोर्ट ने कल दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आज फैसला सुनाया.

हैदराबाद: गोशामहल विधायक टी राजा सिंह (BJP MLA T Raja Singh) को आखिरकार तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. इस जमानत के एवज़ में हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियां लगाईं हैं. इस पाबंदियों में टी राजा सिंह को आदेश दिया गया है कि वह भड़काऊ टिप्पणी न करें और जेल से छूटने पर रैलियां न करें. खंडपीठ ने आदेश दिया कि 'तीन महीने तक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट न करें.'

आपको बता दें कि पुलिस ने 25 अगस्त को टी राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज कर उन्हें समाज में धार्मिक घृणा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था. तब से वह चारलापल्ली जेल में रिमांड कैदी हैं. राजा सिंह की पत्नी उषाभाई ने पुलिस द्वारा पीडी एक्ट के पंजीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने काउंटर दाखिल किया है. राजा सिंह के वकील रविचंदर ने सरकार द्वारा दायर काउंटर के खिलाफ दलील दी थी.

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रविचंदर ने पीडी एक्ट के तहत दर्ज मामलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला दिया. महाधिवक्ता प्रसाद ने तर्क दिया कि राजा सिंह विवादास्पद टिप्पणी कर समाज को भड़का रहे थे. अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पहले ही 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं. हाईकोर्ट ने कल दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आज फैसला सुनाया.

Last Updated : Nov 9, 2022, 5:23 PM IST
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