नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपसे दिल्ली-एनसीआर में जाने-अनजाने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हो गया है और मोटा चालान कट गया है तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. लोक अदालत के माध्यम से आप ट्रैफिक चालान माफ तक करा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर यदि आपका ₹2000 का वाहन का चालान हुआ है तो तो इसे आप लोक अदालत के माध्यम पांच सौ रुपए में निपटवा सकते हैं. 14 सितंबर को जिला कचहरी गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
गाजियाबाद: ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 14 सितंबर को लग रही लोक अदालत
Published : Sep 7, 2024, 10:45 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपसे दिल्ली-एनसीआर में जाने-अनजाने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हो गया है और मोटा चालान कट गया है तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. लोक अदालत के माध्यम से आप ट्रैफिक चालान माफ तक करा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर यदि आपका ₹2000 का वाहन का चालान हुआ है तो तो इसे आप लोक अदालत के माध्यम पांच सौ रुपए में निपटवा सकते हैं. 14 सितंबर को जिला कचहरी गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.