प्रयागराज: सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी ने महिला के मकान में कब्जा करने की कोशिश में आगजनी व मारपीट के मामले में सजा के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इरफान ने अपील में विशेष अदालत एमपी/एमएलए कानपुर नगर द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करने की मांग की है. अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने की मांग भी की है. इरफान, उसके भाई रिजवान, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को 7 साल कैद, 30 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
इरफान सोलंकी ने सजा के खिलाफ दाखिल की अपील, सात साल की मिली है कैद
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 4, 2024, 9:57 PM IST
|Updated : Jul 4, 2024, 11:02 PM IST
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प्रयागराज: सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी ने महिला के मकान में कब्जा करने की कोशिश में आगजनी व मारपीट के मामले में सजा के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इरफान ने अपील में विशेष अदालत एमपी/एमएलए कानपुर नगर द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करने की मांग की है. अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने की मांग भी की है. इरफान, उसके भाई रिजवान, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को 7 साल कैद, 30 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.