श्रावस्ती: जिला कोर्ट ने सोमवार को दोस्त के साथ अपनी पत्नी से रेप और हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चार लाख चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न करने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया, दोषी पति ने दिसंबर 2016 में अपनी पत्नी को जबरदस्ती जंगल की तरफ खींचकर ले जाकर अपने एक दोस्त के साथ महिला का रेप किया. इसके बाद महिला की हत्या कर झाड़ी में फेंक फरार हो गए थे.
2016 में दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का रेप कर की हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 9, 2024, 10:03 PM IST
श्रावस्ती: जिला कोर्ट ने सोमवार को दोस्त के साथ अपनी पत्नी से रेप और हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चार लाख चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न करने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया, दोषी पति ने दिसंबर 2016 में अपनी पत्नी को जबरदस्ती जंगल की तरफ खींचकर ले जाकर अपने एक दोस्त के साथ महिला का रेप किया. इसके बाद महिला की हत्या कर झाड़ी में फेंक फरार हो गए थे.