श्रावस्ती: दलित महिला का घर जलाने, जान से मारने की धमकी देने, जाति सूचक शब्द कहने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने गुरुवार को पिता-पुत्र को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से लगाया. विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के हरैया तराई गांव में छैबा के घर में 3 जनवरी 2011 को रामशंकर उर्फ गुटई पुत्र सतगुरू और शिवनाथ पुत्र रामशंकर निवासी हरैया तराई थाना कोतवाली भिनगा ने आग लगा दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी.
श्रावस्ती में दलित महिला का घर जलाने और धमकाने का मामला, पिता-पुत्र को उम्रकैद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jun 27, 2024, 7:32 PM IST
श्रावस्ती: दलित महिला का घर जलाने, जान से मारने की धमकी देने, जाति सूचक शब्द कहने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने गुरुवार को पिता-पुत्र को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से लगाया. विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के हरैया तराई गांव में छैबा के घर में 3 जनवरी 2011 को रामशंकर उर्फ गुटई पुत्र सतगुरू और शिवनाथ पुत्र रामशंकर निवासी हरैया तराई थाना कोतवाली भिनगा ने आग लगा दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी.