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शादी के 3 महीने बाद पति ने गला घोंटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने ठहराया दोषी

HUSBAND MURDERED HIS WIFE
कॉन्सेप्ट इमेज (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 30, 2024, 3:58 PM IST

Updated : Jul 30, 2024, 4:58 PM IST

चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा. वहीं, मामले में मृतका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.

चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा. वहीं, मामले में मृतका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.

Last Updated : Jul 30, 2024, 4:58 PM IST
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