चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा. वहीं, मामले में मृतका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.
शादी के 3 महीने बाद पति ने गला घोंटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने ठहराया दोषी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Jul 30, 2024, 3:58 PM IST
|Updated : Jul 30, 2024, 4:58 PM IST
चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा. वहीं, मामले में मृतका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.