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चंपावत कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई 11 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

CHAMPAWAT CHARAS SMUGGLING
चंपावत अपराध समाचार (Photo- Champawat DC Social Media)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 4, 2024, 11:25 AM IST

चंपावत विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने चरस तस्करी के एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 11 साल की सख्त सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा. शासकीय अधिवक्ता वि‌द्याधर जोशी ने बताया कि मामला अगस्त 2018 का है. चंपावत पुलिस ने टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुडियानी के समीप तलाशी के दौरान राजीव शर्मा निवासी ग्राम ईदगीर, नवाबगंज, जिला बरेली के पास से 1.530 किलोग्राम चरस बरामद की थी.

चंपावत विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने चरस तस्करी के एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 11 साल की सख्त सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा. शासकीय अधिवक्ता वि‌द्याधर जोशी ने बताया कि मामला अगस्त 2018 का है. चंपावत पुलिस ने टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुडियानी के समीप तलाशी के दौरान राजीव शर्मा निवासी ग्राम ईदगीर, नवाबगंज, जिला बरेली के पास से 1.530 किलोग्राम चरस बरामद की थी.

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