सोनीपत: कार चोरी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में दूसरे आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी. जिसकी पहचान भिवानी के रहने वाले आशीष के रूप में हुई. वहीं दोषी की पहचान जींद के गांव करसौला निवासी सोनू उर्फ चेतन के रूप में हुई.
सोनीपत में कार चोरी मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा, 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Published : May 31, 2024, 12:44 PM IST
सोनीपत: कार चोरी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में दूसरे आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी. जिसकी पहचान भिवानी के रहने वाले आशीष के रूप में हुई. वहीं दोषी की पहचान जींद के गांव करसौला निवासी सोनू उर्फ चेतन के रूप में हुई.