हैदराबाद: भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्हें दो वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है. इसके लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं. लेकिन कोविड महामारी के दौरान लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए थे. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास से पूरे देश में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और सरकार की यह योजना कोविड महामारी के बाद से ही शुरू हो गई थी.
अब सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड से मिलने वाले राशन के लिए कार्ड धारकों को ईकेवाईसी (eKYC) करानी होगी. यह निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से सभी राशन कार्डधारकों के लिए जारी किए गए हैं. अगर राशन कार्ड धारक ईकेवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है. तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी राशन कार्डधारक ईकेवाईसी कैसे और कहां करा सकता है. साथ ही ईकेवाईसी कराने की अंतिम तिथि क्या है.
30 जून तक निर्धारित की गई थी केवाईसी की तिथि: खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पहले राशन कार्ड के लिए केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 30 जून, 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में विभाग द्वारा केवाईसी कराने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया. इसलिए अब आप अपने राशन कार्ड की केवाईसी 30 सितंबर के पहले-पहले करा सकते हैं.
क्या ईकेवाईसी कराने की प्रक्रिया: अपने राशन कार्ड के लिए केवाईसी कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है. इसके लिए आप उसी राशन की दुकान या आपके राज्य के अंतर्गत आने वाली किसी अन्य राशन की दुकान पर जा सकते हैं, जहां आपका केवाईसी किया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि केवाईसी के लिए उन सभी लोगों को जाना होगा, जिनका नाम उस राशन कार्ड में दर्ज है और उनके नाम का राशन लिया जा रहा है.
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत: राशन की दुकान पर पहुंचकर आपको राशन डीलर से मिलना होगा और बताना होगा कि आप राशन कार्ड की ईकेवाईसी के लिए आए हैं. इसके साथ ही राशन की दुकान पर आपको अपना राशन कार्ड, उसकी एक फोटो कॉपी और आधार कार्ड भी ले जाना होगा. राशन डीलर आपके दस्तावेज लेकर Pos मशीन पर आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा और उसे दर्ज करने के बाद आपकी केवाईसी करेगा.
क्या वजह है केवाईसी कराने की: कोविड महामारी को बीते हुए चार साल से भी ज्यादा हो गए हैं. इतने समय अंतराल के दौरान देश में ऐसे कई परिवार हैं, जिनमें उन कुछ सदस्यों का निधन हो चुका हैं, जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है. लेकिन उनके निधन के बाद भी उनके नाम पर राशन लिया जा रहा है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. इसलिए मृत सदस्यों का नाम हटवाने के लिए ही ईकेवाईसी कराई जा रही है.