नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 1984 सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को करने का आदेश दिया. आज इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाहों गुर पाल सिंह और कंवलजीत कौर को अपने बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट आना था.
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि दोनों गवाहों ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. उसके बाद कोर्ट ने 16 फरवरी को दोनों गवाहों को पेश होने का निर्देश दिया. इससे पहले 11 जनवरी को गवाह हरजीत कौर के बयान दर्ज किए गए थे. 7 दिसंबर 2023 को दो गवाहों तिलक राज नरुला और इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 9 नवंबर 2023 को गवाह मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए.
अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन उनको आंखों से नहीं देखा था. कोर्ट ने 12 अकटूबर 2023 को दो गवाहों के बयान दर्ज किए थे। 21 सितंबर 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के आरोपी से जुड़े गैरजरूरी दस्तावेजों और गवाहों के बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया था.
बता दें, 23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 295, 149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. हालांकि, कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं हैं, सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं.
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