देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव संबंधित कार्यक्रम जारी हो गया है. शहरी विकास विभाग ने आरक्षण संबंधित सूची जारी करने के साथ ही चुनाव के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं. नगर निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को इसकी विस्तार से जानकारी दी.
100 नगर निकायों में होने हैं चुनाव: उत्तराखंड के कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव होना है. जिसमें 11 नगर निगम शामिल हैं. प्रदेश भर में 11 नगर प्रमुख के साथ ही 540 सभासदों के पदों पर चुनाव होना है. इसी तरह 43 नगर पालिका अध्यक्ष, 444 नगर पालिका सदस्य के पदों पर चुनाव होना है. इसके अलावा 46 नगर पंचायत अध्यक्ष और 298 नगर पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव होना है. यानी कुल 1382 पदों पर चुनाव होना है.
चुनाव के लिए 1518 मतदान केंद्र, 3393 मतदान स्थल: चुनाव के लिए प्रदेश भर में कुल 1518 मतदान केंद्र जबकि 3393 मतदान स्थल बनाए गए हैं. प्रदेश में कुल 601 मतदान केंद्रों और 1292 पोलिंग बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है. इसके साथ ही 422 मतदान केंद्रों और 1078 पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है.
मतदाता सूची को दुरुस्त किए जाने को लेकर चलाए गए विशेष अभियान के बाद प्रदेश भर में कुल 24,948 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. जिसमें 11655 महिला मतदाता और 13293 पुरुष मतदाता शामिल हैं. बढ़े हुए कुल मतदाताओं में 1 जनवरी 2025 को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे 10328 नए मतदाता शामिल हैं. ऐसे में प्रदेश भर में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 30,83,500 हो गई है. जिसमें 15,89,467 पुरुष मतदाता और 14,93,519 महिला मतदाता के साथ ही 514 अन्य मतदाता शमिल हैं.
24,000 कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी: राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान और मतगणना के लिए लगभग 24,000 कर्मचारियों, चुनाव प्रबंधन स्टाफ के लिए 4000 कर्मचारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट/ जोनल मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी/ प्रभारी अधिकारियों के रूप में 2000 कर्मचारियों यानी निकाय चुनाव के लिए करीब 30,000 अधिकारी/कर्मचारी की जरूरत होगी. इसके साथ ही 18,000 सुरक्षा कार्मिक और 2500 हल्के और भारी वाहनों की जरूरत होगी. निकाय चुनाव में 41 सामान्य प्रेक्षकों और 12 आरक्षित पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी. यानी कुल 53 प्रेक्षकों तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा, 26 व्यय पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की जाएगी. जिसमें 20 व्यय पर्यवेक्षक और 6 आरक्षित व्यय पर्यवेक्षक होंगे.
इन जगहों पर नहीं होंगे चुनाव: राज्य निर्वाचन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत में मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. नगर पंचायत बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी और नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर एवं किच्छा में आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी.नगर पंचायत बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में निकायों के गठन के बाद से अभी तक चुनाव नहीं कराया गया है. नगर पंचायत पाटी एवं गढ़ीनेगी, नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर एवं किच्छा का परिसीमन न होने के चलते यहां पर चुनाव नहीं होंगे.
निकाय चुनाव कार्यक्रम
- 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 तक नामांकन किया जा सकेगा.
- 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2025 की सुबह 10 बजे से कार्य पूरा होने तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.
- 2 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है.
- 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा.
- 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा.
- 25 जनवरी की सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जो मतगणना संपन्न होने तक जारी रहेगी.