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क्या आपके पास भी है 2 हजार के पुराने नोट? तो ये खबर आपके लिए है खास - रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया

Two Thousand Rupee Note Exchange: अगर आपके पास भी दो हजार रुपये के पुराने नोट हैं तो आपके पास अभी भी चांस है नोट को एक्सचेंज करने का. जी हां, इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए कि कैसे आप अपने नोट को कितने समय में और कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं.

Two Thousand Rupee Note Exchange
Two Thousand Rupee Note Exchange
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 13, 2024, 8:54 PM IST

2 हजार के नोट कर सकते हैं एक्सचेंज

करनाल: बीते साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2023 तक 2 हजार रुपये के नोट बैंकों में जमा कराने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया भी गया था. जिसके बाद से बंद हुए 2 हजार के नोट अब किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. लेकिन, अगर आपके पास आज भी 2 हजार रुपये के नोट हैं और किसी वजह से आप अपने गुलाबी नोट को बैंक में जमा नहीं करवा पाए हैं. तो यह खबर आपके लिए खास है. क्योंकि आपके पास अभी भी 2 हजार रुपये जमा करने का मौका है.

ऐसे बदल सकते हैं 2 हजार का नोट: दरअसल, 2 हजार के नोट को आप अगर रद्दी समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. केवल इतना है कि किसी ट्रांजेक्शन में इस नोट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. लेकिन बदला जा सकता है. आरबीआई ने पहले ही ऐलान किया था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद नोटों को बदलने की सुविधा बैंकों में नहीं मिलेगी. हालांकि आरबीआई ने छूट दी थी कि रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में इन नोटों की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जमा करवाया जा सकेगा. इसके अलावा, डाकघर के जरिए भी 2 हजार के नोट आरबीआई कार्यालय भेजे जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको अपने जिले के मुख्य डाकघर जाना होगा.

जिला मुख्य डाकघर से होगा प्रोसेस: करनाल डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर भीम पांचाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 2 हजार रुपये का नोट अभी भी वैध है. ऐसा नहीं है कि वह रद्दी हो गया है. केवल उसको ट्रांजेक्शन से बाहर किया गया है. किसी भी कारणवश यदि किसी के पास 2 हजार के नोट रह गए हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरे और उसमें अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ अपना आधार और पैन नंबर की कॉपी लगाएं. इस प्रक्रिया के चार्ज भी देने होंगे. इसके बाद डाकघर से 2 हजार के नोट सील कर आरबीआई तक रजिस्ट्री कर पहुंचाए जाएंगे. जिसके बाद आरबीआई 10 से 15 दिनों में ग्राहक के खाते में पैसा भेजेगा. ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया भारत के सभी जिला पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है.

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2 हजार के नोट कर सकते हैं एक्सचेंज

करनाल: बीते साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2023 तक 2 हजार रुपये के नोट बैंकों में जमा कराने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया भी गया था. जिसके बाद से बंद हुए 2 हजार के नोट अब किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. लेकिन, अगर आपके पास आज भी 2 हजार रुपये के नोट हैं और किसी वजह से आप अपने गुलाबी नोट को बैंक में जमा नहीं करवा पाए हैं. तो यह खबर आपके लिए खास है. क्योंकि आपके पास अभी भी 2 हजार रुपये जमा करने का मौका है.

ऐसे बदल सकते हैं 2 हजार का नोट: दरअसल, 2 हजार के नोट को आप अगर रद्दी समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. केवल इतना है कि किसी ट्रांजेक्शन में इस नोट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. लेकिन बदला जा सकता है. आरबीआई ने पहले ही ऐलान किया था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद नोटों को बदलने की सुविधा बैंकों में नहीं मिलेगी. हालांकि आरबीआई ने छूट दी थी कि रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में इन नोटों की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जमा करवाया जा सकेगा. इसके अलावा, डाकघर के जरिए भी 2 हजार के नोट आरबीआई कार्यालय भेजे जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको अपने जिले के मुख्य डाकघर जाना होगा.

जिला मुख्य डाकघर से होगा प्रोसेस: करनाल डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर भीम पांचाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 2 हजार रुपये का नोट अभी भी वैध है. ऐसा नहीं है कि वह रद्दी हो गया है. केवल उसको ट्रांजेक्शन से बाहर किया गया है. किसी भी कारणवश यदि किसी के पास 2 हजार के नोट रह गए हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरे और उसमें अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ अपना आधार और पैन नंबर की कॉपी लगाएं. इस प्रक्रिया के चार्ज भी देने होंगे. इसके बाद डाकघर से 2 हजार के नोट सील कर आरबीआई तक रजिस्ट्री कर पहुंचाए जाएंगे. जिसके बाद आरबीआई 10 से 15 दिनों में ग्राहक के खाते में पैसा भेजेगा. ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया भारत के सभी जिला पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है.

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