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तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा

Ankit Saxena Murder Case: अंकित सक्सेना मर्डर मामले में तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को दोषियों को सजा देने के मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

अंकित सक्सेना मर्डर केस
अंकित सक्सेना मर्डर केस
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 2, 2024, 3:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने 7 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट दाखिल किया था. 31 जनवरी को दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था. दरअसल, 15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा गया था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर है.

बता दें कि 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से गला काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने 7 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट दाखिल किया था. 31 जनवरी को दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था. दरअसल, 15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा गया था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर है.

बता दें कि 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से गला काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

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