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नीट यूजी में अनियमितता और रिजल्ट को चुनौती, हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई - Petition regarding NEET UG result

नीट यूजी-2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.

नीट यूजी 2024 रिजल्ट को लेकर याचिका
नीट यूजी 2024 रिजल्ट को लेकर याचिका (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 18, 2024, 9:04 PM IST

जयपुर. नीट यूजी-2024 में अनियमितता, एनटीए की कार्यप्रणाली, परिणाम व सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. इस मामले में तनुजा यादव व अन्य की याचिकाओं पर अवकाशकालीन जस्टिस भुवन गोयल के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. अब इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.

मामले से जुड़े अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा सेंटर पर पेपर आधा घंटे देरी से दिया गया और समय से पहले ही ले लिया गया. इस तरह उसे पेपर हल करने के लिए पूरा समय नहीं मिला. जिन अन्य जगहों पर परीक्षार्थियों को पेपर लेट दिया था, उन्हें ग्रेस अंक का लाभ दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता को ग्रेस अंक का लाभ नहीं दिया गया. ऐसे में परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच की जाए और उसे भी ग्रेस अंक का लाभ दिया जाए.

इसे भी पढ़ें- नीट यूजी परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग, एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन - ABVP demonstrated for neet ug

सीबीआई के जांच की मांग : वहीं, सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़ी याचिका में कहा गया कि मानटाउन स्थित बालिका उच्च आदर्श विद्या मंदिर के परीक्षा केंद्र में हिंदी के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर दे दिया गया. इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को न तो ग्रेस अंक दिए गए और ना ही 23 जून को एनटीए की ओर से 1567 अभ्यर्थियों के लिए करवाई जा रही परीक्षा में इन्हें शामिल किया जा रहा है. याचिका में मांग की गई है कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करवाया जाए और परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से करवाई जाए.

जयपुर. नीट यूजी-2024 में अनियमितता, एनटीए की कार्यप्रणाली, परिणाम व सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. इस मामले में तनुजा यादव व अन्य की याचिकाओं पर अवकाशकालीन जस्टिस भुवन गोयल के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. अब इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.

मामले से जुड़े अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा सेंटर पर पेपर आधा घंटे देरी से दिया गया और समय से पहले ही ले लिया गया. इस तरह उसे पेपर हल करने के लिए पूरा समय नहीं मिला. जिन अन्य जगहों पर परीक्षार्थियों को पेपर लेट दिया था, उन्हें ग्रेस अंक का लाभ दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता को ग्रेस अंक का लाभ नहीं दिया गया. ऐसे में परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच की जाए और उसे भी ग्रेस अंक का लाभ दिया जाए.

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सीबीआई के जांच की मांग : वहीं, सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़ी याचिका में कहा गया कि मानटाउन स्थित बालिका उच्च आदर्श विद्या मंदिर के परीक्षा केंद्र में हिंदी के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर दे दिया गया. इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को न तो ग्रेस अंक दिए गए और ना ही 23 जून को एनटीए की ओर से 1567 अभ्यर्थियों के लिए करवाई जा रही परीक्षा में इन्हें शामिल किया जा रहा है. याचिका में मांग की गई है कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करवाया जाए और परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से करवाई जाए.

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