हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद रेलवे द्वारा आज से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा है. यह वही बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव आगजनी और फायरिंग की गई थी.
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं. जिन्हें हटाये जाने के लिए हाईकोर्ट ने 2022 में आदेश दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है.
सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई ने बताया रेलवे द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा गया था. जिसमें विभिन्न विभागों की छह अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो कि शुक्रवार ( यानि आज) से रेलवे द्वारा चिन्हित की गई भूमि में संरचनाओं और भूमि का संपूर्ण सर्वे करने में सहयोग करेगी. उन्होंने बताया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रेलवे अपनी भूमि के सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य करेगा. जिसमें प्रशासन उनका सहयोग करेगा. जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी.
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि को फिर से सर्वे कर रेलवे को अपनी भूमि चिन्हित करने के अलावा जिला प्रशासन को वहां के लोगों के विस्थापन के संबंध में भी निर्देश दिए थे. जिसके बाद से अब रेलवे और जिला प्रशासन सर्वे का काम शुरू करने जा रहा है. सर्वे के दौरान किसी तरह का कोई हिंसा और विवाद ना हो इसको देखते हुए भारी फोर्स की व्यवस्था की गई है.