ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट से AAP विधायक अमानतुल्लाह की याचिका खारिज, ED के सामने पेश होने का आदेश - SC REJECTS PLEA AMANATULLAH KHAN - SC REJECTS PLEA AMANATULLAH KHAN

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज कर दिया. खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की थी. जहां कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें ईडी के सामने पेश होने को आदेश दिया है.

आप विधायक अमानतुल्लाह खान
आप विधायक अमानतुल्लाह खान
author img

By PTI

Published : Apr 15, 2024, 4:23 PM IST

Updated : Apr 15, 2024, 5:24 PM IST

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज दिया. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अमानतुल्लाह को 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया. पीठ ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च के फैसले में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

दरअसल, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोप है. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 11 मार्च को याचिका खारिज दी. इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. फिर खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ईडी के सामने पेश होने को कहा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड: अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जारी समन को नजरंदाज करने पर फैसला सुरक्षित

बता दें, ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे. ईडी ने बताया कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा किए गए कथित नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई. जहां छापे के दौरान खान के खिलाफ कई सबूत मिले थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उसके शामिल होने का संकेत देते हैं. अभियोजन पक्ष ने अपनी शिकायत में पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी के नाम भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के 8 ठिकानों पर ED का छापा, पैसा लेकर नौकरी देने का है मामला

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज दिया. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अमानतुल्लाह को 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया. पीठ ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च के फैसले में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

दरअसल, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोप है. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 11 मार्च को याचिका खारिज दी. इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. फिर खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ईडी के सामने पेश होने को कहा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड: अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जारी समन को नजरंदाज करने पर फैसला सुरक्षित

बता दें, ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे. ईडी ने बताया कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा किए गए कथित नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई. जहां छापे के दौरान खान के खिलाफ कई सबूत मिले थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उसके शामिल होने का संकेत देते हैं. अभियोजन पक्ष ने अपनी शिकायत में पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी के नाम भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के 8 ठिकानों पर ED का छापा, पैसा लेकर नौकरी देने का है मामला

Last Updated : Apr 15, 2024, 5:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.