नई दिल्ली: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक्सिस बैंक और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस के शेयरों के लेन-देन में धोखाधड़ी कर 51 हजार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान एक्सिस बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है. जिस पर कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के वकील राजशेखर राव को निर्देश दिया कि याचिका की प्रति रोहतगी को उपलब्ध कराई जाए. सुनवाई के दौरान स्वामी की ओर से पेश वकील राजशेखर राव ने कहा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने शेयरधारक एक्सिस बैंक लिमिटेड और एक्सिस ग्रुप कंपनियों को अपारदर्शी तरीके से शेयरों की खरीद-बिक्री की और उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया. शेयरों की खरीद-बिक्री करते समय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया. याचिका में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए.
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याचिका में कहा गया है कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का मसला है. ये मसला देश के नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. याचिका में कहा गया है कि एक्सिस बैंक ग्रुप की कंपनियों ने मैक्स लाइफ में 31.5 रुपये से लेकर 32 रुपये तक की कीमत के 12.002 फीसदी शेयर खरीदे. इतने शेयर 736 करोड़ रुपये में खरीदे गए. खरीदे गए इन शेयरों की कीमत बाजार भाव से काफी कम थी. ऐसा कर करीब 4 हजार करोड़ की खरीदी गई. इस मामले में आईआरडीएआई ने मैक्स लाइफ पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. लेकिन जुर्माने की ये रकम धोखाधड़ी की रकम से काफी कम है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए.
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