अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 का आयोजन 25 फरवरी को अजमेर जिला मुख्यालय के 30 और जयपुर जिला मुख्यालय के 41 परीक्षा केंद्रों पर होगा. परीक्षा का समय सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक है. परीक्षा में अभ्यार्थियों को ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस परीक्षा के प्रवेश पत्र गुरुवार को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र अपलोड होने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि कर डाउनलोड किया जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.
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1 घंटे पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र : सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले यानी सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से वंचित भी किया जा सकता है.
आयोग के सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर जाना होगा. विशेष परिस्थितियों में मूल आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है. मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशकों का अवलोकन पहले से कर लें.
रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मिडिएटर या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास करने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200,2635212 और 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने और अनुचित कृतियों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय) अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.