नई दिल्ली/नोएडा: यदि आप आने वाले दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे से यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानकारी विशेष रूप से उपयोगी होगी. सर्दियों में कोहरे की संभावना को देखते हुए, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने वाहनों की गति सीमा में बदलाव किया है. शनिवार रात 12 बजे से लागू हुए नए नियम के अनुसार, भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है.
पिछले नियमों के अनुसार, हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा स्थापित थी. यह नया नियम 15 फरवरी तक सभी वाहन चालकों के लिए लागू रहेगा.
कोहरे से बढ़ता सुरक्षा खतरा: यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों के दौरान कोहरे के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ जाती हैं. कई बार एक साथ कई वाहनों के टकराने के मामले भी सामने आए हैं. इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे प्रबंधन को गति सीमा में कमी के लिए रिपोर्ट भेजी थी. अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के समय सावधानी बरतने से यात्रा सुरक्षित हो सकती है.
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निर्धारित किए गए चालान: गति सीमा का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को 2,000 से 4,000 रुपये का भारी चालान भुगतना पड़ सकता है. इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह गति सीमा के संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं. इसके अतिरिक्त, टोल प्लाजा पर माइक द्वारा और रास्ते में साइन बोर्ड के माध्यम से भी लोगों को नई गति सीमा के बारे में बताया जा रहा है.
यमुना एक्सप्रेसवे का महत्व: यमुना एक्सप्रेसवे, जो 2012 में आम जनता के लिए खोला गया था, 6 लेन चौड़ा और 165.5 किलोमीटर लंबा है. यह एक्सप्रेसवे आगरा और दिल्ली को जोड़ता है, जहां सफर की अवधि लगभग दो से ढाई घंटे में पूरी होती है.
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