प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के घर पर कब्जे के लिए आगजनी के मामले में सजा के खिलाफ कानपुर की सीसामऊ सीट से निवर्तमान सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अपील पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने राज्य सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर दिया गया. कानपुर की स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) ने डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर आगजनी के आरोप में इरफान सोलंकी एवं रिजवान सोलंकी सहित पांच लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई है.
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इस आदेश के खिलाफ अपील में सजा को रद्द करने और निर्णय आने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने की मांग की गई है. गौरतलब है कि सात साल कैद की सजा के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा से सदस्यता निरस्त हो चुकी है. इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त याकूब की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है.
कानपुर जिले के जाजमऊ थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर नजीर फातिमा ने आरोप लगाया गया था कि उनकी झोपड़ी में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजरायल आटा वाला तथा शरीफ ने आग लगा दी थी. पीड़ित नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने FIR दर्ज करायी थी. इस आरोप के चलते विधायक इरफान और अन्य 4 आरोपी जेल में बंद चल रहे थे.