देहरादून: धार्मिक जुलूसों और धरना प्रदर्शनों के दौरान आम जनता को असुविधा होती है. जिसे देखते हुए डीजीपी ने सभी जनपद प्रभारियों को आम जनता की सुविधा और सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था बनाये रखते हुए जुलूसों को विनियमित करने के उद्देश्य से आयोजनों की अनुमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.
आयोजनों की समय सीमा निर्धारित समय के बाद निर्धारित समय के बाद अमान्य जन समूह घोषित किया जायेगा. अनुमति राजकीय कार्य दिवसों पर नही दी जायेगी. बैठक के दौरान डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि आयोजनों में यह संज्ञान में रखा जाये कि किसी भी आयोजन से अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. आयोजनों से मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रुकावट उत्पन्न न हो. साथ ही आयोजनों के लिए अनुमति दिये जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आयोजन से आम जन जनता के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हों.
जुलूस, प्रदर्शन आदि का मार्ग विनियमित करने से पहले समस्याओं को संज्ञान में रखा जाये और शोभा यात्राओ के दौरान बैंडो और झाकियों की संख्या को कम किया जाये.धार्मिक आयोजनों और शोभा यात्राओं के दौरान शोभा यात्राओं के समय में परिर्वतन कर शोभा यात्राओं को सुबह के समय अथवा स्कूलों की छुट्टी के बाद आयोजित किया जाये. डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया आयोजनों को अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान दी जाये. साथ ही धरना-प्रदर्शन आदि यथा सम्भव निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाये. शोभा यात्राओं को यदि सम्भव हो सके तो छुट्टी के दिन आयोजित करें. साथ ही साथ ही शोभा यात्राओं में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करते हुये स्वागत स्टॉलों और शोभायात्रा के दौरान डीजे की आवाज को सीमित किया जाये.