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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सोनम वांगचुक

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)

नई दिल्ली: लद्दाख से दिल्ली पहुंचे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों ने दिल्ली हाईकोर्ट से जंतर-मंतर या किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी है. हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

याचिकाकर्ता एपेक्स बॉडी लेह की ओर से चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए याचिका पर आज ही सुनवाई की मांग की गई. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर 8 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी. पुलिस कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को उनकी प्रदर्शन करने की मांग को अस्वीकार कर दिया था.

ये भी पढ़ें: 'दिल्ली चलो' पदयात्रा: स्वयंसेवकों की भूख हड़ताल का दूसरा दिन, जानें क्या बोले सोनम वांगचुक

याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) का उल्लंघन है. ऐसा करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है. दिल्ली पुलिस की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई. याचिकाकर्ता अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं. वे लद्दाख को छठीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को 30 सितंबर को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में ले लिया गया था. वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. वांगचुक ने 1 सितंबर से लेह से यात्रा शुरू की थी. ये यात्रा करीब एक हजार किलोमीटर की थी.

ये भी पढ़ें: सोनम वांगचुक ने लद्दाख भवन में शुरू की भूख हड़ताल, जंतर-मंतर पर नहीं मिली धरना की अनुमति

नई दिल्ली: लद्दाख से दिल्ली पहुंचे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों ने दिल्ली हाईकोर्ट से जंतर-मंतर या किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी है. हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

याचिकाकर्ता एपेक्स बॉडी लेह की ओर से चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए याचिका पर आज ही सुनवाई की मांग की गई. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर 8 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी. पुलिस कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को उनकी प्रदर्शन करने की मांग को अस्वीकार कर दिया था.

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याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) का उल्लंघन है. ऐसा करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है. दिल्ली पुलिस की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई. याचिकाकर्ता अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं. वे लद्दाख को छठीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को 30 सितंबर को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में ले लिया गया था. वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. वांगचुक ने 1 सितंबर से लेह से यात्रा शुरू की थी. ये यात्रा करीब एक हजार किलोमीटर की थी.

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