ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 22 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

judicial custody of manish Sisodia extend: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है.

22 मार्च तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
22 मार्च तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 12, 2024, 5:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया.

सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. 22 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 22 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था. 5 फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 5 फरवरी को ही कोर्ट में सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी.

बता दें, सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है. उनको सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. बता दें, 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें : बीमार पत्नी से मिलने पर होने वाला खर्च मनीष सिसोदिया से नहीं वसूला जाए : कोर्ट

कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल होने पर गरजे सौरभ भारद्वाज और आतिशी, लगाए कई गंभीर आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया.

सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. 22 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 22 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था. 5 फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 5 फरवरी को ही कोर्ट में सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी.

बता दें, सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है. उनको सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. बता दें, 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें : बीमार पत्नी से मिलने पर होने वाला खर्च मनीष सिसोदिया से नहीं वसूला जाए : कोर्ट

कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल होने पर गरजे सौरभ भारद्वाज और आतिशी, लगाए कई गंभीर आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.