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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के गृह क्षेत्र शिलाई को नगर पंचायत का दर्जा, सिरमौर में हुए 4 नगर निकाय - SHILLAI NAGAR PANCHAYAT STATUS

शिलाई को नगर पंचायत बनाने की सरकार ने अधिसूचान जारी कर दी है. डिटेल में पढ़ें खबर...

शिलाई को नगर पंचायत का दर्जा
शिलाई को नगर पंचायत का दर्जा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 2, 2025, 10:21 PM IST

सिरमौर: शिलाई क्षेत्र को सरकार ने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है. इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का गृह निर्वाचन क्षेत्र है. वह यहीं से विधायक हैं. सरकार ने शिलाई पंचायत को नगर पंचायत का तोहफा दिया है. लिहाजा यह जिला सिरमौर की दूसरी नगर पंचायत होगी. इससे पहले जिला में एकमात्र राजगढ़ को ही नगर पंचायत का दर्जा हासिल था.

इसके अलावा जिला में नाहन और पांवटा साहिब में नगर परिषद है. सरकार के इस निर्णय के बाद जिला में कुल 4 नगर निकाय हो जाएंगे. शिलाई के साथ नाया को जोड़कर इस नई नगर पंचायत का गठन किया गया है, जिसमें 1081600.93 वर्गमीटर क्षेत्र शामिल होगा. दरअसल शहरी विकास विभाग के सचिव (शहरी विकास) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विभाग की अधिसूचना संख्या यू.डी.-(1)-21/2024 के तहत 9 दिसम्बर 2024 को अधिसूचित नगर पंचायत शिलाई की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से डीसी सिरमौर के माध्यम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में 10 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित किया गया था.

इसके बाद विहित समय-सीमा के भीतर नगर पंचायत शिलाई में सम्मिलित किए जाने के बारे में प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से प्राप्त हुए आक्षेप पर राज्य सरकार की ओर से विचार किया गया और उन पर आवश्यक विनिश्चित किया गया. लिहाजा राज्यपाल द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा (4) की उपधारा (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुसार नगर पंचायत शिलाई का गठन किया गया. लिहाजा यह राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी.

तीन सालों तक नहीं लगेगा टैक्स

अधिसूचना के अनुसार उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों पर संबंधित अधिसूचना के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से भी छूट प्रदान की गई है. ये छूट उन लोगों के लिए होगी, जो शिलाई नगर पंचायत के तहत आने वाले क्षेत्रों में रहते हैं. साथ ही संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके रूढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे. इस अधिसूचना के साथ ही शिलाई नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह नगर पंचायत शिलाई के विकास और सुधार के लिए काम करेगी. संबंधित अधिसूचना की पुष्टि शहरी विकास सचिव रितेश चौहान ने की है.

विकास के नए आयाम होंगे स्थापित

उधर उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने शिलाई को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है. नगर पंचायत बनने से यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे. सुव्यवस्थित तरीके से सभी कार्यों को अंजाम दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: नर्सेज का आउटसोर्स भर्ती का मामला, हाईकोर्ट में अब 8 जनवरी को होगी सुनवाई

सिरमौर: शिलाई क्षेत्र को सरकार ने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है. इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का गृह निर्वाचन क्षेत्र है. वह यहीं से विधायक हैं. सरकार ने शिलाई पंचायत को नगर पंचायत का तोहफा दिया है. लिहाजा यह जिला सिरमौर की दूसरी नगर पंचायत होगी. इससे पहले जिला में एकमात्र राजगढ़ को ही नगर पंचायत का दर्जा हासिल था.

इसके अलावा जिला में नाहन और पांवटा साहिब में नगर परिषद है. सरकार के इस निर्णय के बाद जिला में कुल 4 नगर निकाय हो जाएंगे. शिलाई के साथ नाया को जोड़कर इस नई नगर पंचायत का गठन किया गया है, जिसमें 1081600.93 वर्गमीटर क्षेत्र शामिल होगा. दरअसल शहरी विकास विभाग के सचिव (शहरी विकास) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विभाग की अधिसूचना संख्या यू.डी.-(1)-21/2024 के तहत 9 दिसम्बर 2024 को अधिसूचित नगर पंचायत शिलाई की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से डीसी सिरमौर के माध्यम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में 10 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित किया गया था.

इसके बाद विहित समय-सीमा के भीतर नगर पंचायत शिलाई में सम्मिलित किए जाने के बारे में प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से प्राप्त हुए आक्षेप पर राज्य सरकार की ओर से विचार किया गया और उन पर आवश्यक विनिश्चित किया गया. लिहाजा राज्यपाल द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा (4) की उपधारा (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुसार नगर पंचायत शिलाई का गठन किया गया. लिहाजा यह राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी.

तीन सालों तक नहीं लगेगा टैक्स

अधिसूचना के अनुसार उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों पर संबंधित अधिसूचना के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से भी छूट प्रदान की गई है. ये छूट उन लोगों के लिए होगी, जो शिलाई नगर पंचायत के तहत आने वाले क्षेत्रों में रहते हैं. साथ ही संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके रूढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे. इस अधिसूचना के साथ ही शिलाई नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह नगर पंचायत शिलाई के विकास और सुधार के लिए काम करेगी. संबंधित अधिसूचना की पुष्टि शहरी विकास सचिव रितेश चौहान ने की है.

विकास के नए आयाम होंगे स्थापित

उधर उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने शिलाई को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है. नगर पंचायत बनने से यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे. सुव्यवस्थित तरीके से सभी कार्यों को अंजाम दिया जाएगा.

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