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साल की दूसरी लोक अदालत 13 को, 19 तरह के मामलों का होगा निस्तारण - national lok adalat on july 13 - NATIONAL LOK ADALAT ON JULY 13

प्रदेश में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसी क्रम में डीडवाना कुचामन जिले में भी समझाइश और राजीनामे के जरिए मामले सुलझाए जाएंगे. इस बार 19 तरह के मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

national lok adalat on july 13
साल की दूसरी लोक अदालत 13 को (ETV Bharat Kuchman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 11, 2024, 12:48 PM IST

कुचामनसिटी. प्रदेश के अन्य जिलों के साथ डीडवाना कुचामन जिले में भी आगामी 13 जुलाई को साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार 19 तरह के लंबित मामलों के साथ-साथ उतने ही प्री-लिटिगेशन मामले भी शामिल किए जाएंगे. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निस्तारण हो इसके लिए अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी ने सहमति जताई कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले समझाइश और राजीनामा के जरिए निस्तारित कराएं जाएंगे.

एडीजे न्यायाधीश सुंदर लाल खारोल ने बताया कि जो लंबित मुकदमे समझाइश या राजीनामे के जरिए निस्तारित हो सकते हैं. उनसे जुड़े पक्षकारों को लोक अदालत में आने के नोटिस दिए गए हैं. लोक अदालत का मकसद यही होता है कि इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है. हमारा प्रयास होता है कि सबके चेहरे पर खुशी रहे. उन्होंने बताया कि लिटिगेशन मामलों से मतलब उन मामलों से है जो अभी तक किसी भी न्यायालय में दर्ज नहीं हुए हैं. इनमें बैंकिंग सेवाओं, बीमा सेवाओं से जुड़े मामलों के अलावा आवश्यक सेवाओं बिजली और पानी से संबंधित मामले भी इसी श्रेणी में शामिल हैं. जिनका निस्तारण समझाइश के जरिए लोक अदालत में किया जाएगा.

पढ़ें: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को, तैयारियां जारी , मावली व वल्लभनगर के अधिवक्ताओं की बैठक

इसके बाद आपसी समझौते और बातचीत के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाएगा. वरिष्ठ सिविल न्यायधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ये लोक अदालत उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से अदालती मामलों में उलझे हुए हैं. लोक अदालत के जरिए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा और वो कानूनी पचड़ों से मुक्त हो सकेंगे. लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत अदालती मामलों में उलझे व्यक्तियों के लिए समाधान खोजने और कानूनी बोझ को कम करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है. आपसी समझौतों और कुशल बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को त्वरित न्याय और राहत प्रदान करना है.

कुचामनसिटी. प्रदेश के अन्य जिलों के साथ डीडवाना कुचामन जिले में भी आगामी 13 जुलाई को साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार 19 तरह के लंबित मामलों के साथ-साथ उतने ही प्री-लिटिगेशन मामले भी शामिल किए जाएंगे. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निस्तारण हो इसके लिए अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी ने सहमति जताई कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले समझाइश और राजीनामा के जरिए निस्तारित कराएं जाएंगे.

एडीजे न्यायाधीश सुंदर लाल खारोल ने बताया कि जो लंबित मुकदमे समझाइश या राजीनामे के जरिए निस्तारित हो सकते हैं. उनसे जुड़े पक्षकारों को लोक अदालत में आने के नोटिस दिए गए हैं. लोक अदालत का मकसद यही होता है कि इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है. हमारा प्रयास होता है कि सबके चेहरे पर खुशी रहे. उन्होंने बताया कि लिटिगेशन मामलों से मतलब उन मामलों से है जो अभी तक किसी भी न्यायालय में दर्ज नहीं हुए हैं. इनमें बैंकिंग सेवाओं, बीमा सेवाओं से जुड़े मामलों के अलावा आवश्यक सेवाओं बिजली और पानी से संबंधित मामले भी इसी श्रेणी में शामिल हैं. जिनका निस्तारण समझाइश के जरिए लोक अदालत में किया जाएगा.

पढ़ें: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को, तैयारियां जारी , मावली व वल्लभनगर के अधिवक्ताओं की बैठक

इसके बाद आपसी समझौते और बातचीत के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाएगा. वरिष्ठ सिविल न्यायधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ये लोक अदालत उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से अदालती मामलों में उलझे हुए हैं. लोक अदालत के जरिए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा और वो कानूनी पचड़ों से मुक्त हो सकेंगे. लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत अदालती मामलों में उलझे व्यक्तियों के लिए समाधान खोजने और कानूनी बोझ को कम करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है. आपसी समझौतों और कुशल बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को त्वरित न्याय और राहत प्रदान करना है.

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