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स्वरोजगार के लिए विधवा महिलाओं को मिलेगा तीन लाख तक का लोन, जानें आवेदन की प्रक्रिया और नियम - SCHEME FOR WIDOW WOMEN IN HARYANA

Scheme for widow women in Haryana: महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने नई स्कीम शुरू की है.

Scheme for widow women in Haryana
Scheme for widow women in Haryana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 16, 2024, 9:49 AM IST

फरीदाबाद: महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है. जिसके तहत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है. इसी कड़ी में हरियाणा में विधवा महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये का लोन दे रही है. जिसका ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा.

विधवा महिलाओं के लिए स्कीम: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि विधवा महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का लोन आसान किस्तों में और कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है.

तीन लाख रुपये तक दिया जा रहा लोन: विधवा महिलाओं को बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का बैंक लोन दिया जा रहा है. जिसका ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा. इन पैसों से विधवा महिलाएं अपना खुद का छोटा रोजगार स्थापित कर सकती हैं.

बैंक लोन के लिए जरूरी शर्तें: बैंक लोन पाने के लिए महिला का हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है. महिला को किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण लिया होना चाहिए. जिसका सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है. जैसे ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, अचार बनाना इत्यादि किसी भी फील्ड में प्रशिक्षण लिया हो. ऐसी विधवा महिलाएं इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं. इसके अलावा महिला की सालाना आमदनी 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

ये दस्तावेज जरूरी: डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पति का डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है. इसके अलावा महिला की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कहां करें आवेदन? सभी डाक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करने के लिए अपने जिले के हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय जा सकते हैं. हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12 फरीदाबाद मैं जमा कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी आप https://services.india.gov.in/service/detail/apply-for-individual-loan-scheme-subsidy-to-women-for-self-employment--hwdc-haryana-1 पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार ने किसानों को दिया 300 करोड़ का बोनस, प्लॉट होल्डर्स को 550 करोड़ की राहत

फरीदाबाद: महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है. जिसके तहत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है. इसी कड़ी में हरियाणा में विधवा महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये का लोन दे रही है. जिसका ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा.

विधवा महिलाओं के लिए स्कीम: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि विधवा महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का लोन आसान किस्तों में और कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है.

तीन लाख रुपये तक दिया जा रहा लोन: विधवा महिलाओं को बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का बैंक लोन दिया जा रहा है. जिसका ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा. इन पैसों से विधवा महिलाएं अपना खुद का छोटा रोजगार स्थापित कर सकती हैं.

बैंक लोन के लिए जरूरी शर्तें: बैंक लोन पाने के लिए महिला का हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है. महिला को किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण लिया होना चाहिए. जिसका सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है. जैसे ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, अचार बनाना इत्यादि किसी भी फील्ड में प्रशिक्षण लिया हो. ऐसी विधवा महिलाएं इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं. इसके अलावा महिला की सालाना आमदनी 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

ये दस्तावेज जरूरी: डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पति का डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है. इसके अलावा महिला की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कहां करें आवेदन? सभी डाक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करने के लिए अपने जिले के हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय जा सकते हैं. हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12 फरीदाबाद मैं जमा कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी आप https://services.india.gov.in/service/detail/apply-for-individual-loan-scheme-subsidy-to-women-for-self-employment--hwdc-haryana-1 पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

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