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15 मिनट पार्किंग के लिए वसूले 15 रुपए, जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाया 50 हजार रुपए हर्जाना - District Consumer Commission - DISTRICT CONSUMER COMMISSION

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने गणपति प्लाजा के बाहर पार्किंग के लिए 15 मिनट के 15 रुपए वसूलने को लेकर निगम ठेकेदार और प्लाजा के जीएम पर संयुक्त तौर पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

District Consumer Commission
जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 9:14 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने पार्किंग स्थल पर अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम, ठेकेदार व गणपति प्लाजा के जीएम पर संयुक्त तौर पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश दीपक वर्मा के परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि पार्किंग स्थल पर नगर निगम का बोर्ड और ठेकेदार के नंबर होने चाहिए, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ना तो बोर्ड होता है, ना ठेकेदार के नंबर और उसके ठेके की अवधि भी नहीं होती. इसके चलते इन जगहों पर आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

परिवाद में कहा गया कि वह 10 अप्रैल, 2023 को दोपहर ढाई बजे अपने दुपहिया वाहन को गणपति प्लाजा के बाहर खड़ा कर गुलाब चाय वाले के पास बैठा था. वह 15 मिनट बाद जब अपने वाहन के पास पहुंचा, तो वहां एक व्यक्ति आया और खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर 15 रुपए पार्किंग शुल्क वसूले. परिवादी ने घर जाकर देखा तो पता चला कि यह शुल्क 2 घंटे के लिए था. इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि पार्किंग स्थल पर कहीं पर भी बड़े अक्षरों में शुल्क व अवधि के बारे में नहीं लिखा था. वहीं पार्किंग पर्ची पर भी शुल्क और उसके ऑफिस का पता भी अंकित नहीं था.

पढ़ें: टूटी सीट पर बैठने से दर्शक का कुर्ता फटा, सिनेमा हॉल पर 22 हजार रुपए हर्जाना - Rs 22 thousand fine on cinema hall

ऐसे में गणपति प्लाजा के बाहर सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा कर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है. नगर निगम ने जवाब में कहा कि उन्होंने 26 मई, 2023 से 25 मई, 2024 की अवधि के लिए ई-ऑक्शन कर पार्किंग का ठेका दिया है. परिवादी की ओर से पेश पर्ची में कहीं पर भी हेरिटेज निगम नहीं लिखा है. इससे उनका कोई संबंध नहीं है. आयोग ने दोनों ओर की बहस सुनकर कहा कि पर्ची पर ठेकेदार के दस्तखत हैं, लेकिन यह चौंकाने वाला है कि परिवादी से 15 मिनट के लिए 15 रुपए वसूले हैं. ऐसा करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है.

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने पार्किंग स्थल पर अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम, ठेकेदार व गणपति प्लाजा के जीएम पर संयुक्त तौर पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश दीपक वर्मा के परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि पार्किंग स्थल पर नगर निगम का बोर्ड और ठेकेदार के नंबर होने चाहिए, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ना तो बोर्ड होता है, ना ठेकेदार के नंबर और उसके ठेके की अवधि भी नहीं होती. इसके चलते इन जगहों पर आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

परिवाद में कहा गया कि वह 10 अप्रैल, 2023 को दोपहर ढाई बजे अपने दुपहिया वाहन को गणपति प्लाजा के बाहर खड़ा कर गुलाब चाय वाले के पास बैठा था. वह 15 मिनट बाद जब अपने वाहन के पास पहुंचा, तो वहां एक व्यक्ति आया और खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर 15 रुपए पार्किंग शुल्क वसूले. परिवादी ने घर जाकर देखा तो पता चला कि यह शुल्क 2 घंटे के लिए था. इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि पार्किंग स्थल पर कहीं पर भी बड़े अक्षरों में शुल्क व अवधि के बारे में नहीं लिखा था. वहीं पार्किंग पर्ची पर भी शुल्क और उसके ऑफिस का पता भी अंकित नहीं था.

पढ़ें: टूटी सीट पर बैठने से दर्शक का कुर्ता फटा, सिनेमा हॉल पर 22 हजार रुपए हर्जाना - Rs 22 thousand fine on cinema hall

ऐसे में गणपति प्लाजा के बाहर सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा कर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है. नगर निगम ने जवाब में कहा कि उन्होंने 26 मई, 2023 से 25 मई, 2024 की अवधि के लिए ई-ऑक्शन कर पार्किंग का ठेका दिया है. परिवादी की ओर से पेश पर्ची में कहीं पर भी हेरिटेज निगम नहीं लिखा है. इससे उनका कोई संबंध नहीं है. आयोग ने दोनों ओर की बहस सुनकर कहा कि पर्ची पर ठेकेदार के दस्तखत हैं, लेकिन यह चौंकाने वाला है कि परिवादी से 15 मिनट के लिए 15 रुपए वसूले हैं. ऐसा करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है.

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