नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को उनके प्रेस कांफ्रेंस का वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.
प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं.
जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया. उनकी तरफ से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है.
बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके.
ये भी पढ़ें: मानहानि मामले में मंत्री आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत, 20 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत
ये भी पढ़ें: BJP नेता की मानहानि याचिका पर मंत्री आतिशी को समन, केजरीवाल बोले- गिरफ्तार करने की योजना बना रहे