जयपुर: अब राजस्थान में रहने वाले प्रवासी श्रमिक ई-मित्र के माध्यम से अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे. इसके लिए ईश्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण आवश्यक होगा. यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को दी. साथ ही मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 15 अगस्त तक अपना ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा.
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जिन प्रवासी श्रमिकों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के ई-श्रम कार्ड तथा आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं. यदि पूर्व में राशन कार्ड बना हुआ है, तो अपने ई-श्रम कार्ड और आधार कार्ड की राशन कार्ड में सीडिंग ई-मित्र से आवश्यक रूप से करवाएं.
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सरकार के इस निर्णय से राजस्थान में रहने वाले हजारों प्रवासी श्रमिकों को फायदा होगा, क्योंकि बाहरी राज्यों के ये श्रमिक सालों से यहां रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका राशन कार्ड नहीं बना है. बिना राशन कार्ड के उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा.
एनएफएसए के लिए 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अनिवार्य: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 15 अगस्त तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य रहेगा. वर्तमान में लाभार्थियों के लिए केवाईसी का कार्य चल रहा है. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त तक ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा.