जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो घबराएं नहीं. ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था है. राजस्थान में आम चुनाव के लिए आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदाता वोट डाल सकेंगे.
इसके लिए निर्वाचन विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकें. ऐसे में जो मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा.
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इन दस्तावेजों को दिखाकर कर सकेंगे वोटिंग : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज वोटिंग के लिए तय किए गए हैं. इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं.