ETV Bharat / state

सामुदायिक भवन में जेडीए का जोन ऑफिस खोलने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 19, 2024, 8:37 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक भवन में जेडीए का जोन ऑफिस खोलने पर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

COURT SOUGHT REPLY,  OPENING OF JDA ZONE OFFICE
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी में स्थित सामुदायिक केन्द्र के भवन में जेडीए के पृथ्वीराज नगर जोन का ऑफिस खोलने पर जवाब मांगा है. अदालत ने मुख्य सचिव, यूडीएच सचिव और जेडीसी से 24 जुलाई तक इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने इन अधिकारियों से बताने को कहा है कि सामुदायिक केन्द्र में जेडीए का ऑफिस कैसे खोला जा सकता है?. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में बताया गया कि पत्रकार कॉलोनी के निवासियों को सुविधा देने के लिए कई साल पहले लाखों रुपए की लागत से भवन निर्माण कर यहां सामुदायिक केन्द्र खोला गया था. हाल ही में सामुदायिक केन्द्र की सुविधाएं बढ़ाने के लिए यहां अलग से शेड लगाए गए थे. स्थानीय निवासी यहां सालों से कम लागत पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम करते आए हैं.

पढ़ेंः पेंशन परिलाभ का समय पर भुगतान नहीं करने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

इसके बावजूद अब जेडीए इस सामुदायिक केन्द्र भवन में पीआरएन का जोन ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहा है. जिसके चलते स्थानीय निवासियों के सार्वजनिक उपयोग के लिए दूसरी कोई जगह नहीं बचेगी. ऐसे में जेडीए को पाबंद किया जाए कि वह यहां जोन कार्यालय का संचालन नहीं करे. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी में स्थित सामुदायिक केन्द्र के भवन में जेडीए के पृथ्वीराज नगर जोन का ऑफिस खोलने पर जवाब मांगा है. अदालत ने मुख्य सचिव, यूडीएच सचिव और जेडीसी से 24 जुलाई तक इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने इन अधिकारियों से बताने को कहा है कि सामुदायिक केन्द्र में जेडीए का ऑफिस कैसे खोला जा सकता है?. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में बताया गया कि पत्रकार कॉलोनी के निवासियों को सुविधा देने के लिए कई साल पहले लाखों रुपए की लागत से भवन निर्माण कर यहां सामुदायिक केन्द्र खोला गया था. हाल ही में सामुदायिक केन्द्र की सुविधाएं बढ़ाने के लिए यहां अलग से शेड लगाए गए थे. स्थानीय निवासी यहां सालों से कम लागत पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम करते आए हैं.

पढ़ेंः पेंशन परिलाभ का समय पर भुगतान नहीं करने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

इसके बावजूद अब जेडीए इस सामुदायिक केन्द्र भवन में पीआरएन का जोन ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहा है. जिसके चलते स्थानीय निवासियों के सार्वजनिक उपयोग के लिए दूसरी कोई जगह नहीं बचेगी. ऐसे में जेडीए को पाबंद किया जाए कि वह यहां जोन कार्यालय का संचालन नहीं करे. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.