जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी में स्थित सामुदायिक केन्द्र के भवन में जेडीए के पृथ्वीराज नगर जोन का ऑफिस खोलने पर जवाब मांगा है. अदालत ने मुख्य सचिव, यूडीएच सचिव और जेडीसी से 24 जुलाई तक इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने इन अधिकारियों से बताने को कहा है कि सामुदायिक केन्द्र में जेडीए का ऑफिस कैसे खोला जा सकता है?. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में बताया गया कि पत्रकार कॉलोनी के निवासियों को सुविधा देने के लिए कई साल पहले लाखों रुपए की लागत से भवन निर्माण कर यहां सामुदायिक केन्द्र खोला गया था. हाल ही में सामुदायिक केन्द्र की सुविधाएं बढ़ाने के लिए यहां अलग से शेड लगाए गए थे. स्थानीय निवासी यहां सालों से कम लागत पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम करते आए हैं.
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इसके बावजूद अब जेडीए इस सामुदायिक केन्द्र भवन में पीआरएन का जोन ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहा है. जिसके चलते स्थानीय निवासियों के सार्वजनिक उपयोग के लिए दूसरी कोई जगह नहीं बचेगी. ऐसे में जेडीए को पाबंद किया जाए कि वह यहां जोन कार्यालय का संचालन नहीं करे. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.