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Rajasthan: शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब - RAJASTHAN HIGH COURT

हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 12 साल पहले दिए निर्देशों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार से मांगा जवाब
सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार से मांगा जवाब (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 5, 2024, 7:57 PM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पहले जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिन्दुओं पर दिए निर्देशों की पालना को लेकर राज्य सरकार से 11 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने 21 मई 2012 को राज्य सरकार को 16 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे. इसके तहत हर वार्ड में 100 सफाई कर्मचारी लगाने, सप्ताह के हर दिन सफाई करने, सिंगल टियर सिस्टम से सफाई, कचरा पात्र लगाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और चार मोबाइल मजिस्ट्रेट सहित अन्य निर्देश दिए थे. इसके साथ ही अदालत ने इन निर्देशों की पालना को लेकर हर तीन माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

इसे भी पढ़ें- Rajasthan: Karauli Medical Department : सफाई-व्यवस्था को लेकर भड़कीं प्रमुख शासन सचिव, पीएमओ को लगाई फटकार

प्रार्थना पत्र में बताया गया कि सरकार ने वर्ष 2016 तक अदालत में रिपोर्ट पेश की, लेकिन उसके बाद से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई. वहीं, इन निर्देशों में से सिर्फ डोर टू डोर सफाई करने के निर्देश की ही पालना की गई है. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि पूर्व में दिए निर्देशों की पालना की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में राज्य सरकार के महाधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है.

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पहले जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिन्दुओं पर दिए निर्देशों की पालना को लेकर राज्य सरकार से 11 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने 21 मई 2012 को राज्य सरकार को 16 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे. इसके तहत हर वार्ड में 100 सफाई कर्मचारी लगाने, सप्ताह के हर दिन सफाई करने, सिंगल टियर सिस्टम से सफाई, कचरा पात्र लगाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और चार मोबाइल मजिस्ट्रेट सहित अन्य निर्देश दिए थे. इसके साथ ही अदालत ने इन निर्देशों की पालना को लेकर हर तीन माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

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प्रार्थना पत्र में बताया गया कि सरकार ने वर्ष 2016 तक अदालत में रिपोर्ट पेश की, लेकिन उसके बाद से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई. वहीं, इन निर्देशों में से सिर्फ डोर टू डोर सफाई करने के निर्देश की ही पालना की गई है. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि पूर्व में दिए निर्देशों की पालना की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में राज्य सरकार के महाधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है.

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