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राजस्थान हाईकोर्ट ने लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद के उप चुनाव पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद के उपचुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है.

Rajasthan High Court,  lifts ban on byelection
लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद के उप चुनाव पर लगी रोक हटाई.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 5, 2024, 9:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद के उप चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव की तारीख घोषित करने की छूट दी है. अदालत ने कहा कि जब एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ऐसे में अदालत को इस प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जाना चाहिए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी व बीजेपी प्रत्याशी पिंकी के चुनाव पर लगी रोक हटाने वाले प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिया.

दरअसल अदालत ने गत 2 फरवरी को निवर्तमान चेयरमैन रक्षा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार फरवरी को होने वाले चेयरमैन पद के उप चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अंतरिम रोक आदेश को हटाने के लिए नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा व बीजेपी प्रत्याशी की ओर से डॉ.अभिनव शर्मा ने कहा कि सभापति या उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली कार्रवाई के संबंध में सदस्य के तौर पर चुनकर आए सदस्य को ही सूचित किया जाता है.

पढ़ेंः अविश्वास प्रस्ताव पारित: लालसोट नगर पालिका अध्यक्ष का पद हुआ रिक्त, विपक्ष को नहीं मिला वोट

वहीं, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दस्तावेजों की कॉपी दी जाए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओपन हाउस में सभी सदस्यों की मौजूदगी में होती है. इसके अलावा प्रकरण में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए अदालत उस पर रोक नहीं लगा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने उप चुनाव पर लगी अंतरिम रोक हटा दी. गौरतलब है कि निवर्तमान चेयरमैन ने 12 जनवरी को उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई व उसे चेयरमैन पद से हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए चेयरमैन पद के लिए 4 फरवरी को होने वाले उप चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद के उप चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव की तारीख घोषित करने की छूट दी है. अदालत ने कहा कि जब एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ऐसे में अदालत को इस प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जाना चाहिए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी व बीजेपी प्रत्याशी पिंकी के चुनाव पर लगी रोक हटाने वाले प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिया.

दरअसल अदालत ने गत 2 फरवरी को निवर्तमान चेयरमैन रक्षा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार फरवरी को होने वाले चेयरमैन पद के उप चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अंतरिम रोक आदेश को हटाने के लिए नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा व बीजेपी प्रत्याशी की ओर से डॉ.अभिनव शर्मा ने कहा कि सभापति या उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली कार्रवाई के संबंध में सदस्य के तौर पर चुनकर आए सदस्य को ही सूचित किया जाता है.

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वहीं, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दस्तावेजों की कॉपी दी जाए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओपन हाउस में सभी सदस्यों की मौजूदगी में होती है. इसके अलावा प्रकरण में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए अदालत उस पर रोक नहीं लगा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने उप चुनाव पर लगी अंतरिम रोक हटा दी. गौरतलब है कि निवर्तमान चेयरमैन ने 12 जनवरी को उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई व उसे चेयरमैन पद से हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए चेयरमैन पद के लिए 4 फरवरी को होने वाले उप चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया था.

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