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हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस, यह है मामला - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ दर्ज मामले पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है.

High Court issued notice,  issued notice to the complainant
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 19, 2024, 8:51 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अवैध खुदाई को लेकर बारां के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई की. इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रमोद जैन की याचिका पर मंगलवार को दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण माथुर व अधिवक्ता राहुल तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया कि तीन जनवरी को बारां नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता दिलीप शाक्यवाल ने बारां के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस एफआईआर में कलक्ट्रेट व थाने के पास अवैध खुदाई का आरोप लगाया. इसमें कुछ लोगों को नामजद कर आरोप लगाया कि ये लोग गोचर भूमि पर अवैध खुदाई कर रहे हैं.

पढ़ेंः कलेक्टर बताएं कितने मामलों में जमीन बिकने के दिन ही म्युटेशन खोला-हाईकोर्ट

याचिका में कहा कि शाक्यवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसके खिलाफ अवैध खनन के भी आरोप हैं. उसकी ओर से दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर चुका है. ऐसे में मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. इस पर मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के एकलपीठ के न्यायाधीश जस्टिस सुदेश बंसल ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही शिकायतकर्ता से इस मामले में 5 अप्रेल तक जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अवैध खुदाई को लेकर बारां के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई की. इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रमोद जैन की याचिका पर मंगलवार को दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण माथुर व अधिवक्ता राहुल तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया कि तीन जनवरी को बारां नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता दिलीप शाक्यवाल ने बारां के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस एफआईआर में कलक्ट्रेट व थाने के पास अवैध खुदाई का आरोप लगाया. इसमें कुछ लोगों को नामजद कर आरोप लगाया कि ये लोग गोचर भूमि पर अवैध खुदाई कर रहे हैं.

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याचिका में कहा कि शाक्यवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसके खिलाफ अवैध खनन के भी आरोप हैं. उसकी ओर से दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर चुका है. ऐसे में मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. इस पर मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के एकलपीठ के न्यायाधीश जस्टिस सुदेश बंसल ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही शिकायतकर्ता से इस मामले में 5 अप्रेल तक जवाब मांगा है.

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