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राजस्थान में OPS जारी रखने के संकेत ! NPS से निकाला पैसा रिटायरमेंट तक कर सकेंगे जमा - Rajasthan government

OPS in Rajasthan : प्रदेश की भजनलाल सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat (file Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 5, 2024, 7:04 AM IST

जयपुर : प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ कर्मचारियों में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कर्मचारी संगठन सरकार लगातार सरकार से OPS पर मंशा स्पष्ट करने की मांग करते आ रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने इसको लेकर अभी तक अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं किया है. इस बीच वित्त विभाग की ओर से निकाले गए एक सर्कुलर ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने NPS में जमा राशि में से कुछ पैसा निकाल लिया हो. वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मियों ने अब तक NPS का पैसा निकाल लिया था, उन्हें निकाला गया पैसा तत्काल वापस जमा करवाने की अनिवार्यता हटा दी है. अब तक NPS से पैसा निकालने वालों को रिटायरमेंट तक का वक्त दिया है. भजनलाल सरकार के इस आदेश से कर्मचारी संगठनों को बड़ी राहत मिली है. इस फैसले को भविष्य में OPS लागू रहने की दिशा संकेत के रूप में देख रहे हैं.

यह हुआ आदेश जारी : वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मियों ने अब तक NPS का पैसा निकाल लिया था, उन्हें निकाला गया पैसा तत्काल वापस जमा करवाने की अनिवार्यता हटा दी है. अब तक NPS से पैसा निकालने वालों को रिटायरमेंट तक का वक्त दिया है. वित्त विभाग के मुताबिक NPS से अब तक पैसा निकालने वालों का पैसा, नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा. हालांकि, इनसे GPF के बराबर इंटरेस्ट वसूलने का प्रावधान है. पिछली गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को NPS की जगह OPS देने का सिस्टम लागू किया था. OPS लागू होने के बाद अफसर-कर्मचारियों से कटौती बंद हो गई थी. NPS में कर्मी का 10 फीसदी पैसा कटता था, उतना ही सरकार जमा करवाती थी. इसका पैसा PFRDA में जमा होता था, PFRDA में 39 हजार करोड़ का फंड जमा है. OPS लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने PFRDA से पैसा वापस मांगा, लेकिन संस्था ने मना कर दिया. हालांकि, कई कर्मियों ने इसके तहत जमा NPS में जमा पैसा निकाल लिया. बाद में सरकार ने इस पर रोक लगाई और पैसा वापस जमा करवाए बिना OPS नहीं देने की भी चेतावनी दी, लेकिन बाद में कुछ छूट दे दी. अब वित्त विभाग ने ताजा सर्कुलर निकालकर NPS का पैसा निकालने वालों को राहत दी.

वित्त विभाग की ओर से निकाला गया सर्कुलर
वित्त विभाग की ओर से निकाला गया सर्कुलर (ETV Bharat)

पढ़ें. अफसरों की फिजूलखर्ची पर भजनलाल सरकार ने चलाई कैंची, अब नाश्ते में मिलेंगे मूंगफली, रोस्टेड चने और बिस्किट - NOT ORDER EXPENSIVE BREAKFAST

OPS बंद नहीं करने के संकेत : वित्त विभाग की ओर से जारी इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस आदेश से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस में जमा अपने कुल राशि की 25% राशि अग्रिम आहरित कर ली थी और अभी तक जमा नहीं कराई थी तो उन्हें जमा करवाने से छूट देते हुए इसे उनकी सेवानिवृत्ति पर समायोजित किए जाने का निर्णय लिया है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि अभी तक सरकार ने पुरानी पेंशन पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, लेकिन सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है. इससे प्रतीत होता है कि सरकार पुरानी पेंशन को यथावत जारी रखेगी. राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि इससे उन हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो किन्हीं कारणों से राशि जमा नहीं कर पा रहे थे. अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आज के बाद यदि कोई अब एनपीएस से अग्रिम राशि आहरित करेगा तो उसे पुरानी पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.

जयपुर : प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ कर्मचारियों में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कर्मचारी संगठन सरकार लगातार सरकार से OPS पर मंशा स्पष्ट करने की मांग करते आ रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने इसको लेकर अभी तक अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं किया है. इस बीच वित्त विभाग की ओर से निकाले गए एक सर्कुलर ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने NPS में जमा राशि में से कुछ पैसा निकाल लिया हो. वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मियों ने अब तक NPS का पैसा निकाल लिया था, उन्हें निकाला गया पैसा तत्काल वापस जमा करवाने की अनिवार्यता हटा दी है. अब तक NPS से पैसा निकालने वालों को रिटायरमेंट तक का वक्त दिया है. भजनलाल सरकार के इस आदेश से कर्मचारी संगठनों को बड़ी राहत मिली है. इस फैसले को भविष्य में OPS लागू रहने की दिशा संकेत के रूप में देख रहे हैं.

यह हुआ आदेश जारी : वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मियों ने अब तक NPS का पैसा निकाल लिया था, उन्हें निकाला गया पैसा तत्काल वापस जमा करवाने की अनिवार्यता हटा दी है. अब तक NPS से पैसा निकालने वालों को रिटायरमेंट तक का वक्त दिया है. वित्त विभाग के मुताबिक NPS से अब तक पैसा निकालने वालों का पैसा, नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा. हालांकि, इनसे GPF के बराबर इंटरेस्ट वसूलने का प्रावधान है. पिछली गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को NPS की जगह OPS देने का सिस्टम लागू किया था. OPS लागू होने के बाद अफसर-कर्मचारियों से कटौती बंद हो गई थी. NPS में कर्मी का 10 फीसदी पैसा कटता था, उतना ही सरकार जमा करवाती थी. इसका पैसा PFRDA में जमा होता था, PFRDA में 39 हजार करोड़ का फंड जमा है. OPS लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने PFRDA से पैसा वापस मांगा, लेकिन संस्था ने मना कर दिया. हालांकि, कई कर्मियों ने इसके तहत जमा NPS में जमा पैसा निकाल लिया. बाद में सरकार ने इस पर रोक लगाई और पैसा वापस जमा करवाए बिना OPS नहीं देने की भी चेतावनी दी, लेकिन बाद में कुछ छूट दे दी. अब वित्त विभाग ने ताजा सर्कुलर निकालकर NPS का पैसा निकालने वालों को राहत दी.

वित्त विभाग की ओर से निकाला गया सर्कुलर
वित्त विभाग की ओर से निकाला गया सर्कुलर (ETV Bharat)

पढ़ें. अफसरों की फिजूलखर्ची पर भजनलाल सरकार ने चलाई कैंची, अब नाश्ते में मिलेंगे मूंगफली, रोस्टेड चने और बिस्किट - NOT ORDER EXPENSIVE BREAKFAST

OPS बंद नहीं करने के संकेत : वित्त विभाग की ओर से जारी इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस आदेश से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस में जमा अपने कुल राशि की 25% राशि अग्रिम आहरित कर ली थी और अभी तक जमा नहीं कराई थी तो उन्हें जमा करवाने से छूट देते हुए इसे उनकी सेवानिवृत्ति पर समायोजित किए जाने का निर्णय लिया है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि अभी तक सरकार ने पुरानी पेंशन पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, लेकिन सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है. इससे प्रतीत होता है कि सरकार पुरानी पेंशन को यथावत जारी रखेगी. राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि इससे उन हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो किन्हीं कारणों से राशि जमा नहीं कर पा रहे थे. अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आज के बाद यदि कोई अब एनपीएस से अग्रिम राशि आहरित करेगा तो उसे पुरानी पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.

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