नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने राज मंदिर हाईपर मार्केट में हुई फायरिंग के आरोपी ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित करण सिंह ने आरोपी को हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस ने ज्योति प्रकाश को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया. ज्योति की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है. जांच अधिकारी ने कोर्ट से कहा कि ज्योति प्रकाश गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू के वसूली के अपराध को मिलीभगत से अंजाम दे रहा है.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि ज्योति प्रकाश पर मकोका का केस भी चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने ज्योति प्रकाश की पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी. जांच अधिकारी ने बताया कि वसूली को लेकर हुए व्हाट्सऐप चैट के बाद ज्योति प्रकाश के इशारे पर दस राउंड गोली चलाई गई थी. सुनवाई के दौरान ज्योति प्रकाश की ओर से पेश वकील दीपक शर्मा, वीरेंद्र मॉल और रोहित कुमार दलाल ने ज्योति प्रकाश की पुलिस हिरासत की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी की जान को खतरा है और उसकी पुलिस हिरासत की कोई जरुरत नहीं है. आरोपी से न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ की जा सकती है. उसके बाद कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
हालांकि, कोर्ट ने पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी की पर्याप्त सुरक्षा का आदेश दिया. बता दें, ज्योति प्रकाश फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू का बड़ा भाई है. नंदू फिलहाल अमेरिका में बताया जा रहा है. नंदू ने राज मंदिर हाईपर मार्केट के मालिक को वसूली के लिए धमकी दी थी.
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