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राहुल गांधी मानहानि मामले में एक बार फिर टली सुनवाई, अब 16 दिसंबर को होगी सुनवाई - RAHUL GANDHI DEFAMATION CASE

राहुल गांधी मानहानि मामला में आज सुनवाई होनी थी. राहुल के अधिवक्ता के छुट्टी पर अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी.

राहुल गांधी
राहुल गांधी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 4, 2024, 2:27 PM IST

सुल्तानपुर: सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी. राहुल के अधिवक्ता के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में सुनवाई 16 दिसम्बर को होगी.

राहुल गांधी मानहानि मामले में एक बार फिर टली सुनवाई (Video Credit; ETV Bharat)

बीते 23 नवंबर को भी इस मामले में सुनवाई टल गई थी, क्योकि दीवानी कोर्ट में विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था. जबकि 5 नवम्बर को सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी थी कि विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर थे. इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी, लेकिन दीपावली के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हुई और 5 नवम्बर की तारीख रखी गई थी.

आप को बता दें, कि कर्नाटक विधान सभा चुनाव के दौरान तत्कालीन ग्रह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी. जिससे आहत होकर 2018 में भाजपा नेता और तत्कलीन कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने MPMLA कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया था. कोर्ट में पिछले 5 साल से इसको लेकर कार्यवाही चल रही है.

फरवरी माह में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान कोर्ट में पेश हुए थे. जहां उन्हें 25,25 हजार के निजी बेल बांड पर जमानत मिली थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था. बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था.

उन्होंने बयान में स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है. इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि दी थी. जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई. इसके बाद 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वह अस्वस्थ है.

वहीं, 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी वादी के अधिवक्ता ने मुकदमें में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई. कहा गया था कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैम्प के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकती. जिस पर कोर्ट ने एक अक्टूबर की डेट लगाया.

एक अक्टूबर को भी वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई. तब कोर्ट ने नौ अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की थी. नौ अक्टूबर को वादी से राहुल के अधिवक्ता ने तीखे सवाल किए थे. वादी ने यहां साक्षय भी पेश किया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर चले गए तो सुनवाई टली थी.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी मानहानि मामले में एक बार फिर टली सुनवाई, अब 23 नवम्बर को होगी सुनवाई

यह भी पढ़े-राहुल गांधी मानहानि मामला; गवाही और सबूत पेश करने के लिए वादी ने मांगा समय, 5 सितंबर को होगी सुनवाई

सुल्तानपुर: सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी. राहुल के अधिवक्ता के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में सुनवाई 16 दिसम्बर को होगी.

राहुल गांधी मानहानि मामले में एक बार फिर टली सुनवाई (Video Credit; ETV Bharat)

बीते 23 नवंबर को भी इस मामले में सुनवाई टल गई थी, क्योकि दीवानी कोर्ट में विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था. जबकि 5 नवम्बर को सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी थी कि विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर थे. इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी, लेकिन दीपावली के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हुई और 5 नवम्बर की तारीख रखी गई थी.

आप को बता दें, कि कर्नाटक विधान सभा चुनाव के दौरान तत्कालीन ग्रह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी. जिससे आहत होकर 2018 में भाजपा नेता और तत्कलीन कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने MPMLA कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया था. कोर्ट में पिछले 5 साल से इसको लेकर कार्यवाही चल रही है.

फरवरी माह में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान कोर्ट में पेश हुए थे. जहां उन्हें 25,25 हजार के निजी बेल बांड पर जमानत मिली थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था. बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था.

उन्होंने बयान में स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है. इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि दी थी. जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई. इसके बाद 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वह अस्वस्थ है.

वहीं, 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी वादी के अधिवक्ता ने मुकदमें में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई. कहा गया था कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैम्प के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकती. जिस पर कोर्ट ने एक अक्टूबर की डेट लगाया.

एक अक्टूबर को भी वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई. तब कोर्ट ने नौ अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की थी. नौ अक्टूबर को वादी से राहुल के अधिवक्ता ने तीखे सवाल किए थे. वादी ने यहां साक्षय भी पेश किया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर चले गए तो सुनवाई टली थी.

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