नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर लिए हैं. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर 18 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
कपूर ने मानहानि याचिका कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है.
बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है. प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है.
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याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरु कर दिया.