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जानें कब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख, 72 घंटे के भीतर देनी होगी खराब की सूचना - PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं.

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 15, 2024, 10:39 AM IST

Updated : Dec 15, 2024, 12:37 PM IST

हिसार: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 दिसंबर तक बैंक में प्रीमियम कटवाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम चलाई जा रही है. इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है. गेहूं की फसल के लिए किसान को 459.2 रुपए प्रति एकड़, सरसों के लिए 308.2 रुपए प्रति एकड़, जौ के लिए 292.67 रुपए प्रति एकड़ और सूरजमुखी की फसल के लिए किसान को 311.35 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम जमा करवाना होगा.

24 दिसंबर तक असहमित पत्र करना होगा जमा: अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी दी कि सहकारी बैंकों में ऋणी किसान का प्रीमियम फसल बीमा योजना के लिए स्वत: उसके खाते से काट लिया जाता है. यदि कोई सहकारी बैंक का उपभोक्ता किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह 24 दिसंबर तक अपना असहमति पत्र बैंक को दे सकता है. निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में फसल बीमा योजना के लिए किसान को खुद अपने खाते से बीमा प्रीमियम की राशि कटवानी होगी.

फसल बीमा योजना में किसान की फसल किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, फसल की महामारी, जलभराव या आकाशीय बिजली के कारण खराब हो जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति राशि कंपनी की ओर से दी जाएगी. -सी जयाश्रद्धा, अतिरिक्त उपायुक्त

72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना: अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसान को फसल खराब होने के बाद 72 घंटे में इसकी सूचना क्रॉप इंश्योरेंस एप, अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या फिर टोल फ्री नंबर 14447 पर देनी होगी. इस योजना के बारे में किसान कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह स्कीम सभी किसानों के लिए है.

ये भी पढ़ें: उत्तर भारत के किसान भी कर सकेंगे चंदन की खेती, 50 पेड़ 15 साल बाद बना देंगे करोड़पति, खास शोध जारी

हिसार: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 दिसंबर तक बैंक में प्रीमियम कटवाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम चलाई जा रही है. इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है. गेहूं की फसल के लिए किसान को 459.2 रुपए प्रति एकड़, सरसों के लिए 308.2 रुपए प्रति एकड़, जौ के लिए 292.67 रुपए प्रति एकड़ और सूरजमुखी की फसल के लिए किसान को 311.35 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम जमा करवाना होगा.

24 दिसंबर तक असहमित पत्र करना होगा जमा: अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी दी कि सहकारी बैंकों में ऋणी किसान का प्रीमियम फसल बीमा योजना के लिए स्वत: उसके खाते से काट लिया जाता है. यदि कोई सहकारी बैंक का उपभोक्ता किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह 24 दिसंबर तक अपना असहमति पत्र बैंक को दे सकता है. निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में फसल बीमा योजना के लिए किसान को खुद अपने खाते से बीमा प्रीमियम की राशि कटवानी होगी.

फसल बीमा योजना में किसान की फसल किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, फसल की महामारी, जलभराव या आकाशीय बिजली के कारण खराब हो जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति राशि कंपनी की ओर से दी जाएगी. -सी जयाश्रद्धा, अतिरिक्त उपायुक्त

72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना: अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसान को फसल खराब होने के बाद 72 घंटे में इसकी सूचना क्रॉप इंश्योरेंस एप, अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या फिर टोल फ्री नंबर 14447 पर देनी होगी. इस योजना के बारे में किसान कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह स्कीम सभी किसानों के लिए है.

ये भी पढ़ें: उत्तर भारत के किसान भी कर सकेंगे चंदन की खेती, 50 पेड़ 15 साल बाद बना देंगे करोड़पति, खास शोध जारी

Last Updated : Dec 15, 2024, 12:37 PM IST
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