फरीदाबाद: हरियाणा सरकार लाल डोरे में रहने वाली आबादी को बड़ा तोहफा देने जा रही है. प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे में रहने वाली आबादी को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी में जुट गई. जो व्यक्ति लाल डोरे में 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा है. उसको अब उसकी जमीन का मालिक का हक सरकार देगी. इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है.
प्रशासन देगा सर्टिफिकेट: अधिकारी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सर्वे कर रहे हैं. लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों के मकान की रजिस्ट्री भी सिर्फ 1 रुपये में की जाएगी. वहीं, प्रशासन की ओर से उनको मालिकाना सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मार्च 2025 तक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही उनकी रजिस्ट्री हो सकेगी. लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ अब उनके घरों पर ही उनका कब्जा है. उनके पास उनके दुकान, घर के और जमीन का कोई मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है.
मालिकाना हक के लिए देना होगा प्रमाण पत्र: सरकार द्वारा स्वामित्व योजना को चलाया गया, ताकि मालिकाना हक मिल सके. हालांकि इसको लेकर कुछ शर्ते भी रखी गई है. जैसे मालिकाना हक पाने के लिए पिछले 10 साल से उस घर, प्लॉट या दुकान पर उनका कब्जा रहा हो. जिसको लेकर उनको प्रमाण पत्र देना होगा. प्रमाण के तौर पर बिजली का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कॉपी, या अन्य कोई दस्तावेज देना होगा. दस्तावेज पेश होने के बाद प्रशासन की तरफ से बनाई गई कमेटी इसकी जांच करेगी.
जांच के बाद मिलेगा मालिकाना हक: कमेटी गांव के प्रधान, पार्षद, नंबरदार से पूछताछ करेगी. पूरी जांच करने के बाद विभाग द्वारा उनको उनके जमीन का मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा. मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोगों को कई तरह का लाभ मिलने वाला है. जैसे वह अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकता है. इसके अलावा, जमीन की खरीद और बिक्री हो सकेगी. जो सुविधा किसी अन्य गांव या शहरों में मिलती है.
150 रुपये देना होगा हाउस टैक्स : हालांकि मालिकाना हक मिलने के बाद उनको हाउस टैक्स भी सरकार को पे करना पड़ेगा. 99.99 गज तक खाली प्लॉट का कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, 100 गज पर बने ग्राउंड फ्लोर का सालाना 100 रुपये देना पड़ेगा. 150 गज जमीन में ग्राउंड फ्लोर है, तो 150 रुपये एक साल का हाउस टैक्स के रूप में देना पड़ेगा. आपको बता दें इस योजना के तहत फरीदाबाद में 70 गांव को लाभ मिलेगा. तो वहीं गुरुग्राम में 58 गांव को. इसी तरह अलग-अलग जिले का खाका तैयार किया जा रहा है.
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