कुचामनसिटी : विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 50 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है.
पॉक्सो न्यायालय के लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातोलाई ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने दुष्कर्म के प्रकरण में खोरंडी गांव निवासी बजरंग लाल को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है और जुर्माना न भरने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है.
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फोटो वारयल करने की धमकी : लोक अभियोजक ने बताया कि कुचामनसिटी क्षेत्र के चितावा पुलिस थाने में जनवरी 2024 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. पीड़िता ने 7 जनवरी 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि करीब एक महीने पहले जब वह घर पर अकेली थी, तब बजरंग लाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो भी खींच ली और उसे वायरल करने की धमकी दी. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर 14 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए. मामला दर्ज होने बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चितावा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की.