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Rajasthan: एयर इंडिया पर लगाया 60 हजार का हर्जाना, जानें पूरा मामला

राशि प्राप्त कर हवाई यात्रा नहीं कराने पर एयर इंडिया पर लगाया 60 हजार का हर्जाना.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

Air India Penalty
एयर इंडिया पर लगाया हर्जाना (ETV BHARAT JAIPUR)

जयपुर : जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-1 ने निर्धारित राशि का टिकट बुक होने और बोर्डिंग पास जारी होने के बाद भी यात्री को हवाई यात्रा नहीं कराने को सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने एयर इंडिया पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग अध्यक्ष सबू सिंह और सदस्य नीलम शर्मा ने कहा कि तय हर्जाना 45 दिन के अंदर परिवादी को अदा किया जाए.

आयोग ने यह आदेश कपिल बाढदार के परिवाद पर दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी के सेवा दोष के कारण प्रार्थी और परिजनों को दिल्ली से जयपुर टैक्सी का किराया देकर आना पड़ा. इस दौरान उन्हें आधे घंटे के सफर को 6 घंटे में करना पड़ा. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 17 जनवरी, 2017 को जयपुर से भुवनेश्वर और 21 जनवरी को भुवनेश्वर से जयपुर का एयर इंडिया फ्लाइट का रिजर्वेशन करवाया था, जिसका कनेक्टिंग फ्लाइट का बोर्डिंग पास जारी किया गया था.

इसे भी पढ़ें - ऑपरेशन में लापरवाही से आंख खराब हुई, डॉक्टर व अस्पताल पर 16.61 लाख रुपए का लगा हर्जाना - Jaipur Consumer Commission

एयर इंडिया की ओर से फ्लाइट को समय से पहले ही उड़ाने से परिवादी और उसके परिजन उपरोक्त फ्लाइट को अटेंड नहीं कर पाए, जिसकों लेकर परिवादी ने विपक्षीगण को ई-मेल किया और कस्टमर केयर सर्विस पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी को हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर : जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-1 ने निर्धारित राशि का टिकट बुक होने और बोर्डिंग पास जारी होने के बाद भी यात्री को हवाई यात्रा नहीं कराने को सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने एयर इंडिया पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग अध्यक्ष सबू सिंह और सदस्य नीलम शर्मा ने कहा कि तय हर्जाना 45 दिन के अंदर परिवादी को अदा किया जाए.

आयोग ने यह आदेश कपिल बाढदार के परिवाद पर दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी के सेवा दोष के कारण प्रार्थी और परिजनों को दिल्ली से जयपुर टैक्सी का किराया देकर आना पड़ा. इस दौरान उन्हें आधे घंटे के सफर को 6 घंटे में करना पड़ा. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 17 जनवरी, 2017 को जयपुर से भुवनेश्वर और 21 जनवरी को भुवनेश्वर से जयपुर का एयर इंडिया फ्लाइट का रिजर्वेशन करवाया था, जिसका कनेक्टिंग फ्लाइट का बोर्डिंग पास जारी किया गया था.

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एयर इंडिया की ओर से फ्लाइट को समय से पहले ही उड़ाने से परिवादी और उसके परिजन उपरोक्त फ्लाइट को अटेंड नहीं कर पाए, जिसकों लेकर परिवादी ने विपक्षीगण को ई-मेल किया और कस्टमर केयर सर्विस पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी को हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिए हैं.

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