नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
नई जमानत याचिका में ताहिर हुसैन ने कहा है कि कोर्ट ने 30 मार्च 2024 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद से नौ महीने और हिरासत में गुजर गए हैं. याचिका में कहा गया है कि वो अब तक 4 साल 8 महीने हिरासत में गुजार चुका है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभी आरोप तय करने पर दलीलें रखी जा रही है और उसमें अभी काफी समय लगेगा. इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर अभी कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में आरोप तय करने पर अभी काफी समय लगेगा.याचिका में कहा गया है कि ताहिर हुसैन का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है और उसे केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी बनाया गया है. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 25 के तहत मान्यता नहीं दी गई है.
बता दें कि इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा था कि उसके व्हाट्स ऐप चैट ने दिल्ली के लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाया था. ताहिर हुसैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जिन व्हाट्स ऐप चैट को आधार बना रही है उसमें आरोपी ने लोगों से ये कहीं नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं.व्हाट्स चैट में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध करने को कहा गया था.
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