ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस - TAHIR HUSSAIN NEW BAIL PLEA

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में नई जमानत याचिका की दायर, सुनवाई कर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस.

ताहिर हुसैन की नयी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
ताहिर हुसैन की नयी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

नई जमानत याचिका में ताहिर हुसैन ने कहा है कि कोर्ट ने 30 मार्च 2024 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद से नौ महीने और हिरासत में गुजर गए हैं. याचिका में कहा गया है कि वो अब तक 4 साल 8 महीने हिरासत में गुजार चुका है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभी आरोप तय करने पर दलीलें रखी जा रही है और उसमें अभी काफी समय लगेगा. इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर अभी कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में आरोप तय करने पर अभी काफी समय लगेगा.याचिका में कहा गया है कि ताहिर हुसैन का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है और उसे केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी बनाया गया है. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 25 के तहत मान्यता नहीं दी गई है.

ताहिर हुसैन की नयी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
ताहिर हुसैन की नयी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस (ETV BHARAT)
हिंसा के लिए उकसाने के आरोप को ताहिर हुसैन ने बताया गलत
बता दें कि इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा था कि उसके व्हाट्स ऐप चैट ने दिल्ली के लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाया था. ताहिर हुसैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जिन व्हाट्स ऐप चैट को आधार बना रही है उसमें आरोपी ने लोगों से ये कहीं नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं.व्हाट्स चैट में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध करने को कहा गया था.
सरकार की नीतियों की आलोचना करना आतंकी गतिविधि नहीं : ताहिर हुसैन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि चक्का जाम कोई आतंकी गतिविधि नहीं है. ताहिर हुसैन ने कहा था कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना तब तक देश का विरोध करना नहीं है जब तक वो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा न करे.बता दें कि साजिश रचने के मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था. उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज - Tahir Hussain bail plea rejected

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में दर्ज एक FIR निरस्त

दिल्ली दंगा मामला: ताहिर हुसैन की तरफ से पेश की गई दलील, मेरे व्हाट्सएप चैट हिंसा के लिए नहीं...

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी AIMIM से टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

ओवैसी ने दिल्ली की जिस मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को बनाया प्रत्याशी, जानिए उस पर क्या हैं समीकरण

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

नई जमानत याचिका में ताहिर हुसैन ने कहा है कि कोर्ट ने 30 मार्च 2024 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद से नौ महीने और हिरासत में गुजर गए हैं. याचिका में कहा गया है कि वो अब तक 4 साल 8 महीने हिरासत में गुजार चुका है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभी आरोप तय करने पर दलीलें रखी जा रही है और उसमें अभी काफी समय लगेगा. इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर अभी कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में आरोप तय करने पर अभी काफी समय लगेगा.याचिका में कहा गया है कि ताहिर हुसैन का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है और उसे केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी बनाया गया है. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 25 के तहत मान्यता नहीं दी गई है.

ताहिर हुसैन की नयी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
ताहिर हुसैन की नयी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस (ETV BHARAT)
हिंसा के लिए उकसाने के आरोप को ताहिर हुसैन ने बताया गलत
बता दें कि इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा था कि उसके व्हाट्स ऐप चैट ने दिल्ली के लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाया था. ताहिर हुसैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जिन व्हाट्स ऐप चैट को आधार बना रही है उसमें आरोपी ने लोगों से ये कहीं नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं.व्हाट्स चैट में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध करने को कहा गया था.
सरकार की नीतियों की आलोचना करना आतंकी गतिविधि नहीं : ताहिर हुसैन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि चक्का जाम कोई आतंकी गतिविधि नहीं है. ताहिर हुसैन ने कहा था कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना तब तक देश का विरोध करना नहीं है जब तक वो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा न करे.बता दें कि साजिश रचने के मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था. उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज - Tahir Hussain bail plea rejected

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में दर्ज एक FIR निरस्त

दिल्ली दंगा मामला: ताहिर हुसैन की तरफ से पेश की गई दलील, मेरे व्हाट्सएप चैट हिंसा के लिए नहीं...

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी AIMIM से टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

ओवैसी ने दिल्ली की जिस मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को बनाया प्रत्याशी, जानिए उस पर क्या हैं समीकरण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.