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दिल्ली दंगे की साजिश रचने की आरोपी देवांगन कलीता की केस डायरी संरक्षित रखने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस - DELHI RIOTS CASE

-कलीता पर 2020 में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को उकसाने का आरोप -उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों में 53 लोग मारे गए थे

दिल्ली दंगे की साजिश रचने की आरोपी देवांगन कलीता की केस डायरी संरक्षित रखने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
दिल्ली दंगे की साजिश रचने की आरोपी देवांगन कलीता की केस डायरी संरक्षित रखने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 15, 2024, 9:11 PM IST

Updated : Nov 15, 2024, 9:58 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने की आरोपी देवांगन कलीता की जांच से संबंधित केस डायरी को संरक्षित रखने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को करने का आदेश दिया.

केस डायरी में दर्ज बयान कानूनी तौर पर वैध नहीं: देवांगन कलीता की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि केस डायरी में पूर्व की तिथियों को अंकित कर बयानों को दर्ज किया गया है जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है. उन्होंने मांग की कि केस डायरी के दस्तावेजों को संरक्षित रखने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं. तब कोर्ट ने कहा कि हम एकतरफा आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का जवाब आने दीजिए. कलीता की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर सुनवाई चल रही है. आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने केस डायरी में पूर्व की तिथियों वाले बयानों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि देवांगन कलीता की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करवाने में मुख्य भूमिका थी.

कलीता पर लोगों को उकसाने का आरोप: कलीता पर आरोप है कि उसने 22 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था. कलीता को यूएपीए के मामले में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया हैं उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने की आरोपी देवांगन कलीता की जांच से संबंधित केस डायरी को संरक्षित रखने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को करने का आदेश दिया.

केस डायरी में दर्ज बयान कानूनी तौर पर वैध नहीं: देवांगन कलीता की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि केस डायरी में पूर्व की तिथियों को अंकित कर बयानों को दर्ज किया गया है जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है. उन्होंने मांग की कि केस डायरी के दस्तावेजों को संरक्षित रखने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं. तब कोर्ट ने कहा कि हम एकतरफा आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का जवाब आने दीजिए. कलीता की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर सुनवाई चल रही है. आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने केस डायरी में पूर्व की तिथियों वाले बयानों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि देवांगन कलीता की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करवाने में मुख्य भूमिका थी.

कलीता पर लोगों को उकसाने का आरोप: कलीता पर आरोप है कि उसने 22 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था. कलीता को यूएपीए के मामले में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया हैं उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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Last Updated : Nov 15, 2024, 9:58 PM IST
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